PAN कार्ड रखने वालो के लिए आई बुरी खबर, अब भरना पड़ेगा 10000 रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली :- अगर आपके पास PAN कार्ड है, तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की ओर से ऐसा निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों का पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया है, उन पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पैन कार्ड आज सिर्फ टैक्स के लिए नहीं, बल्कि बैंक, लोन, निवेश और प्रॉपर्टी से जुड़ी हर चीज में ज़रूरी हो गया है।
किन लोगों का पैन हो सकता है इनएक्टिव?
अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, या आपने एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवा लिए हैं, तो आपका पैन डिएक्टिवेट हो सकता है। इसके अलावा, अगर आपने डुप्लीकेट PAN कार्ड बनवाया है और समय पर जानकारी नहीं दी है, तो आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है। ये पेनल्टी इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 272B के तहत लगाई जाती है।
कैसे पता करें कि आपका PAN कार्ड एक्टिव है या नहीं?
आप आसानी से ऑनलाइन ये चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड चालू है या बंद:
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आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर “Quick Links” या “Instant e-Services” सेक्शन में जाएं।
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वहां पर “Verify Your PAN” विकल्प पर क्लिक करें।
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अब अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर भरें।
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आपके मोबाइल पर OTP आएगा – उसे दर्ज करें।
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इसके बाद स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि आपका पैन Active है या Deactivated।
अगर आपका PAN कार्ड बंद हो गया हो तो क्या करें?
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सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने पैन को आधार से लिंक किया है या नहीं।
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अगर लिंक नहीं किया है, तो आप इसे https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं।
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जिन लोगों के पास एक से ज्यादा PAN कार्ड हैं, उन्हें उसमें से एक कार्ड को सरेंडर करना होगा।
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आप NSDL या UTIITSL की वेबसाइट के ज़रिए भी अनुरोध कर सकते हैं या निकटतम सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।