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आम जनता को मिली बड़ी राहत, अब बैंक डूबने पर मिलेंगे 5 लाख

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नई दिल्ली :- रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा कि बैंक जमा पर बीमा की लिमिट बढ़ाए जाने से बैंकों के मुनाफे पर मामूली लेकिन अहम प्रभाव पड़ने की आशंका है। फिलहाल किसी व्यक्तिगत ग्राहक की 5 लाख रुपये तक की जमा राशि को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के तहत कवर किया जाता है। निगम किसी बैंक के डूबने की स्थिति में ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा के लिए बैंकों से प्रीमियम जुटाता है।

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सरकार की ओर से मिले संकेत

बता दें कि वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने हाल ही में कहा है कि सरकार जमा बीमा की लिमिट को मौजूदा 5 लाख रुपये से आगे बढ़ाने पर सक्रियता से विचार कर रही है। यह टिप्पणी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले के बीच आई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस सहकारी बैंक को नए ऋण जारी करने, जमा निकासी को निलंबित करने और ऋणदाता के बोर्ड को हटाने के लिए कदम उठाए हैं। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की नाकामी ने जमा बीमा की लिमिट बढ़ाने पर विमर्श को बढ़ावा दिया होगा लेकिन इस तरह के कदम से बैंकों के मुनाफे में 12,000 करोड़ रुपये तक की कमी आ सकती है।

2020 में बढ़ाई गई थी लिमिट

इस लिमिट को पिछली बार फरवरी, 2020 में पीएमसी बैंक संकट के बाद एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया था। इक्रा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक 97.8 प्रतिशत बैंक खाते पूरी तरह से कवर हो चुके थे क्योंकि उन खातों में जमा की गई राशि पांच लाख रुपये की लिमिट के भीतर थी। इसने कहा कि जमा राशि के मूल्य के हिसाब से 31 मार्च, 2024 तक बीमित जमा अनुपात (आईडीआर) 43.1 प्रतिशत था। इस आईडीआर में बदलाव से बैंकों के मुनाफे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि उन्हें प्रीमियम के रूप में अधिक पैसा देना पड़ता है।

Sagar Parmar

हेलो दोस्तों मेरा नाम सागर परमार है मैं खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ा हूँ मेरा लक्ष्य आप सभी को हरियाणा व अन्य क्षेत्रों से जुडी खबर सबसे पहले पहुंचना है

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