हरियाणा सरकार का आदेश, 1 मई तक करें फसल नुकसान का दावा अपलोड
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने किसानों से कहा है कि वे अपनी फसलों के नुकसान का दावा 1 मई 2025 तक ऑनलाइन ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डालें। यह फैसला तब लिया गया जब राज्य के कई जिलों में आग लगने से बड़ी मात्रा में गेहूं की फसल जल गई है। सरकार का कहना है कि जितनी जल्दी किसान अपना दावा डालेंगे, उतनी जल्दी मदद मिल सकेगी।
वित्तीय आयुक्त राजस्व, सुमिता मिश्रा ने सिरसा, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, यमुनानगर, कैथल और रोहतक जिलों के अधिकारियों से कहा कि वे किसानों को पोर्टल पर दावा डालने के लिए प्रोत्साहित करें। इन जिलों से 102 गांवों में फसल नुकसान की खबरें आई हैं। आग लगने से 814 एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हुई है और किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है।
फसल में आग लगने का कारण ओवरहेड बिजली लाइनों से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सिर्फ बिजली गिरने से हुए नुकसान का ही मुआवजा मिलता है, शॉर्ट सर्किट से हुए नुकसान का नहीं। फिर भी सरकार किसानों की मदद के लिए अलग से मुआवजा योजना बना रही है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सिरसा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां 266 एकड़ गेहूं जल गई। इसके बाद कैथल, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र जिलों में भी नुकसान हुआ है। किसानों को सही जानकारी अपलोड करने की सलाह दी गई है ताकि उन्हें जल्दी मुआवजा मिल सके।