Haryana News: हरियाणा में भर्ती नियमो में बड़ा बदलाव, अब HSSC और HPSC करेंगे इन कर्मचारियों की नियुक्ति
चंडीगढ़ :- हरियाणा में नगर निगम कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया थोड़ी बदली गई है. अब इन कर्मचारियों की भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के जारी की जाएगी. अब भर्ती की जिम्मेदारी सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी अन्य Committee को दी जा सकती है. इसके लिए सरकार ने सेवा नियमों में थोड़ा बदलाव किया है.
भर्ती एजेंसी के नाम से डाला गया नया क्लाज
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट एवं कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार ने जानकारी दी कि 26 अक्टूबर को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता की तरफ से जारी Notification में हरियाणा नगर निगम कर्मचारी (भर्ती और शर्तें) सेवा नियमावली, 1998 में संशोधन कर भर्ती एजेंसी के नाम से नया Clause जोड़ा गया है. जिस क्लाज में नगर निगम कर्मियों की भर्ती एवं Selection के लिए 2 प्रकार ही सलेक्शन कमेटी का उल्लेख होता था उसे अब समाप्त कर दिया गया है.
प्रदेश सरकार के पास है कानूनी अधिकार
कुछ पदों की भर्ती शहरी निकाय विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित नगर निगम कमिश्नर और दो अन्य सरकारी अधिकारी की कमेटी द्वारा की जाती थी जबकि अन्य पदों के लिए भर्ती की जिम्मेदारी नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी कों सोंपी जाती थी, जिसमें नगर निगम का वरिष्ठतम ज्वाइंट कमिश्नर, उपायुक्त का एक प्रतिनिधि और एक अन्य सरकारी अधिकारी होते थे. इस सबके बीच हेमंत कुमार द्वारा बताया गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 67 (2) के अंतर्गत प्रदेश सरकार के पास नगर निगम कर्मचारियों के लिए भर्ती और सेवा शर्तें आदि नियम बनाने का कानूनी अधिकार है.
बनाई जा सकती है Special Agency
जिसके अंतर्गत आज से 25 वर्ष पूर्व सितंबर 1998 में सेवा नियम बनाये गए थे. हालांकि, प्रदेश में उस वक़्त मात्र एक Faridabad नगर निगम था जो आज 11 हो चुके है. हरियाणा सरकार चाहे तो उक्त 1998 सेवा नियमों में संशोधन करके नगर निगम कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया चयन समिति की जगह पर किसी भर्ती Agency को दे सकती है. इसके लिए ध्यान रखना होगा कि नगर निगम कानून, 1994 की धारा 67 (4) के अनुसार, नगर निगम सेवा में नियुक्त कर्मियों का दर्जा हरियाणा के अन्य सरकारी कर्मचारी के समान नहीं होता है. ऐसे में HPSC या HSSC से नगर निगम कर्मियों की भर्ती के लिए सिलेक्शन करवाने की अपेक्षा नगर निकाय कर्मियों के भर्ती एवं चयन के लिए कोई विशेष भर्ती Agency का गठन करना चाहिए.