Haryana News: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को तोहफा, अब 52 साल तक हो सकेंगे रेगुलर भर्ती
चंडीगढ़, Haryana News :- यदि आप भी Haryana में कॉन्ट्रैक्ट या फिर डेली वेज पर काम करते हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ऐसे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है. प्रस्ताव को CM की मंजूरी मिलने से कर्मचारी भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं. अब ऐसे कर्मचारी 52 साल तक सरकारी Regular भर्ती के लिए भी आवेदन करने में सक्षम होंगे. नए नियमों के तहत हरियाणा सिविल सेवा, द्वितीय संशोधन नियम 2023 के तहत किसी भी विभाग /बोर्ड /निगम और सरकारी Help प्राप्त संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को भी छूट का लाभ मिलने वाला है.
CM ने दी कर्मचारियों को बड़ी राहत
जानकारी देते हुए बताया गया कि नए नियमों के अनुसार कर्मचारियों को पिछली नौकरी में पूरे किए गए सालों की संख्या के बराबर ही उम्र में छूट मिलने वाली है. नए नियमों के तहत कर्मचारी उम्र में छूट का लाभ केवल एक बार ही उठा पाएंगे. यदि आपने अब नौकरी के दौरान उम्र में छूट का लाभ उठाया है, तो आपको दोबारा इसका लाभ कभी नहीं मिलेगा. भर्ती प्रक्रिया में प्रदर्शिता लाने के लिए भी इसे काफी सही माना जा रहा है. उम्मीदवारों पर विचार करने से पहले नियुक्ति अधिकारियों की तरफ से अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच भी की जाएगी.
इन सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा समय में नियमित सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष जबकि अधिकतम उम्र 42 वर्ष है. हालांकि कुछ नौकरियों के लिए कर्तव्यों की प्रकृति के आधार पर प्रवेश आयु लगभग 42 साल है.वही जानकारी देते हुए बताया गया कि कांस्टेबल और ASI जैसे पुलिस कर्मचारियों के लिए SC, BC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार जहां ऊपरी आयु सीमा 42 साल से कम है, वह भी 5 साल की आयु छूट के लिए पात्र माने जाएंगे.