Haryana News: हरियाणा में कच्चे कर्मियों के लिए नया नियम, अब दूसरे जिलों में किया जाएगा तबादला
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार की तरफ से अनुबंध पर लगे हुए NHM कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है. बता दे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ऑनलाइन Transfer Policy के फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. अब कर्मचारी जिले के अंदर और बाहर काफी आसानी से अपना ट्रांसफर करवा सकेंगे. यह पॉलिसी प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद ही तैयार की जाएगी. इसी संबंध में फाइनल ड्राफ्ट प्राधिकरण के द्वारा कर्मचारियों के साथ भी Share किया गया.
NHM कर्मचारियों को खट्टर सरकार ने दी बड़ी राहत
Government के इस बड़े फैसले से एनएचएम कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें कुछ विशेष शर्तें भी रखी गई है. पॉलिसी के तहत NHM अनुबंध के तहत रखे गए सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होने वाली है. इस ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ एचकेआरएनएल और एजेंसी के जरिए रखे कर्मचारियों को नहीं मिलने वाला है. सबसे खास बात तो यह है कि बाहर ट्रांसफर का लाभ केवल उस कर्मचारी को मिलने वाला है, जिसने मौजूदा समय में कम से कम ढाई साल तक जिले में अपनी सेवाएं पूरी कर रखी हो, यदि ऐसा नहीं होगा तो वह इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएगा.
इस प्रकार ले पाएंगे नई पॉलिसी का लाभ
इस पॉलिसी के तहत जिले में ही ट्रांसफर लेने के लिए कर्मचारियों को 9 महीने की सेवाएं वर्तमान जिले में निश्चित रूप से देनी होगी. आप साल में एक बार ही तबादला ले पाएंगे. इस पॉलिसी के जरिए जिले के अंदर होने वाले ट्रांसफर जिले के बाहर जाने वाले कर्मचारियों के बाद जारी किए जाएंगे. जब भी ट्रांसफर किया जाना है उस दौरान कर्मचारियों को अपनी वरीयता का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है.
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