Haryana News: हरियाणा के लोगों की हुई बल्ले-बल्ले, अब लाल डोरा जमीन पर अब मिलेगा मालिकाना हक
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब लाल डोरा क्षेत्र में आने वाली गैर-मालिकाना संपत्तियों पर भी लोगों को कानूनी मालिकाना हक मिलेगा। इस पहल से हजारों ग्रामीणों को न सिर्फ उनकी संपत्ति पर वैध अधिकार मिलेगा, बल्कि रजिस्ट्री और बैंक ऋण जैसी सुविधाएं भी आसानी से मिल सकेंगी।
क्या है ‘लाल डोरा’ और यह योजना क्यों खास है?
लाल डोरा क्षेत्र वह होता है जो गांव की आबादी के भीतर आता है, लेकिन कानूनी दस्तावेजों में इन संपत्तियों का स्वामित्व दर्ज नहीं होता। इस वजह से मकान मालिकों को न रजिस्ट्री मिलती है, न ही किसी सरकारी योजना या बैंक लोन का लाभ।
अब सरकार की “लाल डोरा ओनरशिप स्कीम” के तहत इन संपत्तियों को कानूनी मान्यता दी जाएगी।
करनाल नगर निगम ने शुरू की पहल
करनाल नगर निगम ने इस योजना को अमल में लाने के लिए 23 मई, शुक्रवार को एक विशेष शिविर (कैंप) लगाने की घोषणा की है।
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स्थान: कोट मोहल्ला चौपाल, वार्ड नंबर 15
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समय: सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक
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उद्देश्य: वे लोग जो पहले आवेदन नहीं कर पाए, अब इस कैंप में आकर आवेदन कर सकते हैं।
नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि सभी पात्र नागरिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसका रिकॉर्ड सीधे राजस्व विभाग में अपलोड होगा। इसके बाद वे अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री भी करवा सकेंगे।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज साथ लाने होंगे:
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✅ राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र
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✅ पिछले 10 वर्षों के बिजली और पानी के बिल
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✅ वोटर आईडी कार्ड (EPIC)
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✅ ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)
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✅ GST प्रमाण पत्र (यदि व्यवसाय है)
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✅ कब्जे का प्रमाण – संपत्ति कर की रसीदें (10 साल की)
इन सभी दस्तावेजों का सत्यापन कैंप में ही किया जाएगा।
सही पाए जाने पर संपत्ति प्रमाण पत्र तुरंत जारी कर दिए जाएंगे।
क्या फायदा होगा इस योजना से?
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आपकी संपत्ति को कानूनी पहचान मिलेगी
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अब आप बैंक से ऋण ले सकेंगे
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मकान की रजिस्ट्री संभव हो जाएगी
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संपत्ति पर विवाद या भविष्य की उलझनें कम होंगी
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विकास योजनाओं और सरकारी लाभ लेने में आसानी होगी
किन लोगों को तुरंत लाभ उठाना चाहिए?
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ग्रामीण जिनके मकान या दुकानें लाल डोरा क्षेत्र में आती हैं
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जिनके पास रजिस्ट्री नहीं है
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जो भविष्य में अपनी संपत्ति बेचना या लोन लेना चाहते हैं