Haryana News: भूपेंद्र हुड्डा शासन काल में हुई इस बड़ी भर्ती पर लटकी तलवार, हाईकोर्ट ने दिया जांच का आदेश
चंडीगढ़ :- भूपेंद्र हुड्डा शासन काल में हुई कुछ भर्तियों पर अब तलवार लटकती हुई नजर आ रही है. बता दे कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से 3 महीने के अंदर ही सभी एनटीआरओ के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं. जब भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय लोक संपर्क अधिकारियों की भर्ती हुई थी, अब प्रदेश सरकार को 3 महीना के अंदर उनके अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच करनी होगी. हिसार निवासी अनिल असीजा की तरफ से हाई कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया गया था कि साल 2008 में तत्कालीन सरकार ने 26 सहायक लोग संपर्क अधिकारियों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था.
इस भर्ती पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई
इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इन भर्तियों के लिए इंटरव्यू लिया गया और 18 आवेदकों को नौकरी पर रखा गया. प्रतीक्षा सूची में मौजूद आवेदकों के चयनित लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जब इस मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से कोर्ट ने जवाब मांगा, तो आयोग की तरफ से कहा गया कि अनुभव प्रमाण पत्र की जांच नहीं करवाई गई थी. इस मामले में दर्ज याचिका में आरोप लगाया गया था कि कुछ अभ्यर्थियों ने मीडिया संस्थानों के नाम से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र हासिल करके नौकरी हासिल की है.
सरकार को दिए जांच के आदेश
अब हाई कोर्ट की तरफ से इस भर्ती पर अपना फैसला सुनाते हुए निर्देश दिए गए हैं कि तथ्यों के अवलोकन से जानकारी मिली है कि ना तो चयन एजेंसी, ना ही नियुक्ति प्राधिकारी ने चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का अध्ययन किया है. ऐसे में इनका अध्ययन किया जाना बेहद जरूरी है की क्या चयनित उम्मीदवार विज्ञापन के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करते भी है या नहीं. सरकार की तरफ से कोर्ट को विश्वास भी दिलाया गया कि सही तरीके से डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी और उसके बाद उचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी.