Haryana News: हरियाणा में महिलाओ की बल्ले- बल्ले, 7 हजार महिलाओं का लोन माफ
चंडीगढ़ :- हरियाणा की महिलाओं और किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने दो बड़े फैसले लेकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत दी है। जहां एक ओर महिला विकास निगम से लोन लेने वाली 7,305 महिलाओं का कुल ₹6.63 करोड़ का बकाया माफ कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर किसानों पर कर्ज के ब्याज का बोझ भी हटा दिया गया है।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम
महिला एवं बाल विकास विभाग ने जानकारी दी है कि 30 जून 2024 तक लोन नहीं चुका पाने वाली महिलाओं का बकाया पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। इसमें ₹3.82 करोड़ की मूल राशि और ₹2.81 करोड़ का ब्याज शामिल है। यह राहत उन महिलाओं के लिए है, जिन्होंने सिलाई-कढ़ाई, बुटीक, किराना स्टोर, रेडीमेड वस्त्र और स्टेशनरी जैसे छोटे व्यापारों के लिए लोन लिया था।
महिला विकास निगम द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को ₹1.50 लाख तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ वे महिलाएं उठा सकती हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.80 लाख से कम है और परिवार में कोई आयकरदाता नहीं है।
सब्सिडी और बैंक लोन से मिलता है समर्थन
सरकार इस लोन पर अनुदान भी देती है। अनुसूचित जाति की महिलाओं को ₹25,000 और अन्य वर्ग की महिलाओं को ₹10,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। शेष राशि सहकारी बैंकों से ऋण के रूप में मिलती है। विभाग के अनुसार, कई महिलाओं ने इस योजना से लाभ उठाकर अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक खड़ा किया है।
किसानों को राहत: ब्याज वसूली पर लगी रोक
हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक ने हाल ही में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। 19 अप्रैल 2025 को जारी आदेश में 7% ब्याज वसूलने की बात कही गई थी, जिस पर तीखा विरोध हुआ। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि सरकार पहले 4% ब्याज की बात कर रही थी, और अब 7% लागू कर रही है।
किसानों की परेशानियों को देखते हुए बैंक ने नया आदेश जारी किया, जिसमें साफ कहा गया कि अब एमपैक्स से जुड़े किसी भी कर्जदार से ब्याज नहीं वसूला जाएगा। जिन किसानों से ब्याज लिया गया है, उसे वापस लौटाने का भी निर्देश दिया गया है। बैंक के महाप्रबंधक ने कहा है कि अगले आदेश तक कर्ज की वसूली बिना ब्याज के की जाएगी।