Haryana PPP News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों की फैमिली ID होगी रद्द
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। अब केवल उन्हीं परिवारों का परिवार पहचान पत्र वैध रहेगा जो हरियाणा राज्य में निवास कर रहे हैं। यदि कोई परिवार राज्य से बाहर चला जाता है या उसके किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसका परिवार पहचान पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र से संबंधित डेटा को किसी भी निजी या गैर-सरकारी एजेंसी के साथ साझा करने पर रोक लगा दी गई है, ताकि डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
क्यों रद्द होगी परिवार पहचान पत्र?
हरियाणा सरकार का यह कदम इस उद्देश्य से उठाया गया है कि केवल राज्य के अंदर रहने वाले परिवारों के डेटा का ही सही तरीके से उपयोग किया जाए। यदि परिवार राज्य से बाहर चला जाता है या किसी सदस्य का निधन हो जाता है, तो परिवार पहचान पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और केवल राज्य में रह रहे परिवारों का डेटा ही रिकॉर्ड किया जाएगा।
फैमिली आईडी को दोबारा कैसे बनवाएं?
अगर आपकी फैमिली आईडी रद्द हो गई है, तो आपको इसे फिर से बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आप हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं।
इसके साथ ही, परिवार पहचान पत्र का डेटा किसी भी निजी या गैर-सरकारी एजेंसी से साझा नहीं किया जाएगा, जिससे डेटा की सुरक्षा में भी मजबूती आएगी।