नई दिल्ली

Home Gold Limit: घर मे कभी भी ना रखे इससे ज्यादा सोना, नहीं तो इनकम टैक्स विभाग मार देगा छापा

नई दिल्ली, Home Gold Limit :- सोने की कीमतें महंगी होने के बावजूद भी लोग इसे खरीदने पर काफी जोर दे रहे हैं। सोना एक आभूषण के अलावा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी होता है। अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या घर में सोना रखने  को लेकर भी कोई लिमिट बनाई गई है? जानिए खबर में की आयकर विभाग ने घर में सोना रखने को लेकर क्या लिमिट बनाई है और लिमिट का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई की जाती है।

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gold

इस लिमिट तक गोल्ड को जब्त नहीं होगा 

इस समस्या के निदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में कहा गया कि किसी भी छापेमारी (income tax raid) में एक लिमिट तक गोल्ड को जब्त नहीं किया जाएगा। टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन के अनुसार यह लिमिट इस प्रकार है- विवाहित महिला के पास 500 ग्राम सोना, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम सोना और पुरुष के 100 ग्राम सोना हो सकता है। छापेमारी के दौरान अगर इतने सोने के आपके दस्तावेज नहीं भी हैं तो भी इन्हें जब्त नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि यह बात केवल गहनों की हो रही है। सीबीडीटी के सर्कुलर में सोने के बिस्किट व ब्रिक का जिक्र नहीं है।

पहले थी गोल्ड़ रखने की लिमिट 

बलवंत जैन बताते हैं कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 के तहत घर में सोना रखने पर एक लिमिट(gold limit at home) लगाई गई थी लेकिन इसे 1990 में खत्म कर दिया गया। 1994 में सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी कर अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह उपरोक्त दी गई लिमिट तक गोल्ड ज्वेलरी को जब्त नहीं कर सकते। ऐसा करदाताओं और इनकम टैक्स अधिकारियों के बीच तनाव की स्थिति को कम करने के लिए किया गया था। हालांकि, जब जांच में घेरे में आयकरदाताओं को विभाग के सामने पेश होने के लिए कहा जाएगा तब उन्हें इतने सोने से संबंधित भी सही दस्तावेज (Documents related to gold)दिखाने होंगे।

विरासत में मिले गोल्ड का क्या

अगर किसी व्यक्ति को दादा-परदादा या पुरखों से विरासत (Inherited Gold)में सोने के आभूषण मिले हैं तो यही नियम लागू होगा। उन्हें उसके दस्तावेज दिखाने होंगे। उन्हें इस बात के सबूत देने होंगे कि यह आभूषण उनके पुरखों के हैं। अगर दस्तावेज सही हैं तो उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आयकर विभाग के अधिकारी (Income Tax Department Officers) उस गोल्ड को अपने साथ ले जा सकते हैं। आप सही दस्तावेजों के साथ बाद में इन्हें छुड़वा सकते हैं।

Sagar Parmar

हेलो दोस्तों मेरा नाम सागर परमार है मैं खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ा हूँ मेरा लक्ष्य आप सभी को हरियाणा व अन्य क्षेत्रों से जुडी खबर सबसे पहले पहुंचना है

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