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ये सात ट्रांजैक्शन आपको बना सकती है कंगाल, आयकर विभाग रखता है स्पेशल नजर

नई दिल्ली :- इनकम टैक्स विभाग की आपके बैंक अकाउंट से लेकर आपके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री तक सब पर नजर रहती है। अगर आप इनकम टैक्स नोटिस (Income tax notice) से बचना चाहते हैं तो आपको  इनके नियमों से  वाकिफ होना चाहिए। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार आपको भूलकर भी ये 7 ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप मुश्किल में फंस  सकते हैं। आइए जानते हैं इन 7 ट्रांजेक्शन के बारे में

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1 विदेश यात्रा न लगाए इतना पैसा-

सबसे पहले  तो आपको यह बता दें कि अगर अगर आप एक साल में विदेश यात्रा पर 2 रुपये लाख से ज्यादा का खर्च करते हैं, तो इसका सारा डाटा इनकम टैक्स विभाग के पास जाता है और आयकर  विभाग की ओर से आपको नोटिस भेजा जा सकता है।

2 क्रेडिट कार्ड पर न करें इससे ज्यादा का खर्च-

अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और  क्रेडिट कार्ड (Credit card spending)  पर 2 लाख से ज्यादा सालाना खर्च करते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग की रडार  पर आप आ सकते हैं, क्योंकि बड़ी ट्रांजैक्शन (Credit card Transaction) से विभाग का ध्यान आप पर आ सकता है और आप उनकी रडार पर आ सकते हैं।

 

3  क्रेडिट कार्ड बिल  का कितना करें कैश में पेमेंट-

इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद राशि में क्रेडिट कार्ड बिल (Credit Card Bill) पे करता है, तो इनकम टैक्स विभाग आपकी ट्रांजेक्शन (Credit card bill payment in cash) की जांच कर सकता है।  अगर इस लेन-देन में कोई  गड़बड़ी पाई जाती है तो इनकम टैक्स नोटिस भेजा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके  अलावा जुर्माना या दंड भी लगाया जा सकता है।

 

4  शेयर में न करें इससे ज्यादा का निवेश-

हालांकि आज के समय में म्यूचुअल फंड  या बॉन्डस में निवेश करना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपने साल में  10 लाख रुपये (Heavy Investment in stocks and MFs) से ज्यादा का निवेश म्यूचुअल फंड, शेयर या बॉन्ड्स में किया है, तो इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है।

5  प्रोपर्टी निवेश को लेकर जान लें नियम-

आपकी  जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपये (Property investment over 30 lakhs) या उससे ज्यादा है, तो ऑटोमैटिकली इसकी जानकारी इनकम टैक्स को मिलती है

6 इससे ज्यादा न करें  कैश डिपॉजिट-

इसके अलावा आपको बता दें कि अगर अपने बैंक खाते में बड़ी राशि (Bank cash deposit)का कैश डिपॉजिट करते हैं तो इससे आपपर इनकम टैक्स की नजर पड़ सकती है। नियमों के अनुसार अगर आप10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते ही नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है।

7 जानिए  क्या है कैश में बिजनेस ट्रांजैक्शन के रूल्स-

इन सबके अलावा अगर आप कैश में बिजनेस ट्रांजैक्शन (Bussiness Transaction)करते हैं तो आयकर विभाग की रडार पर आ सकते है। 50,000 रुपये से ज्यादा की बिजनेस (Cash transaction)लेन-देन पर विभाग आपसे पुछताछ कर सकता है।

Sagar Parmar

हेलो दोस्तों मेरा नाम सागर परमार है मैं खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ा हूँ मेरा लक्ष्य आप सभी को हरियाणा व अन्य क्षेत्रों से जुडी खबर सबसे पहले पहुंचना है

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