हरियाणा में खतरे में 1178 क्लर्क की नौकरी, 24 जुलाई को आ सकता है बड़ा फैसला
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार के कई विभागों में साल 2020 में क्लर्को की भर्ती की गई थी. इस भर्ती का Result दोबारा से भी जारी किया गया था और उसके बाद पूरा परिणाम ही बदल गया था. अब इस मामले में सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, जिसके अनुसार 1178 Clerks को नौकरी से हटाया जाए. इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी. अब इस मामले में Government के आदेशों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक जारी रखी है.

24 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
बता दे कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से समय दिए जाने की मांग रखी गई. इस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों को बनाए रखते हुए फैसला लिया और अगली सुनवाई 24 July को की जाएगी. क्लर्को ने अब तक इस भर्ती पर याचिका दायर करते हुए कहा है कि सरकार इस बारे में नियमों को नजरअंदाज कर रही है. कलर्को को नौकरी से निकालने के लिए कोई भी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया, हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को आयोग को क्लर्क भर्ती की रिवाइज मेरिट List बनाने और उसे जारी करने के भी निर्देश दिए थे.
इन वजहों से प्रभावी हुआ था रिजल्ट
बता दें कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद हरियाणा सरकार के अलग-अलग विभागों में काम कर रहे 4798 क्लर्को पर इसका प्रभाव देखने को मिला था. इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया साल 2020 में हुई थी. इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया. इसके बाद 1100 से ज्यादा कलर्को पर नौकरी से बाहर करने का फैसला लिया गया, उस रिवाइज रिजल्ट को चुनौती देते हुए इस बारे में कहा गया कि 3 सही जवाबों को सिस्टम ने गलत मान लिया था, जिसकी वजह से रिवाइज्ड रिजल्ट में गलती हुई.

