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PF Account: PF अकाउंट में चाहिए ज़्यादा रूपए तो इस तारीख से पहले करे अप्लाई, चूकना पड़ेगा भारी

नई दिल्ली, PF Account :- आज यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छी कंपनी में काम करता है तो उनकी सैलरी से PF काटा जाता है. वेतन से कटने वाले PF का एक हिस्सा पेंशन स्कीम में जाता है. नियमानुसार कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% उसकी सैलरी से PF अकाउंट भेजेगा साथ ही एंप्लॉयर की तरफ से भी 12% PF मे जाता है. हालांकि एंपलॉयर कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा पेंशन स्कीम यानी EPS में और बाकी हिस्सा EPF में जाता है. सामान्य नौकरीपेशा व्यक्ति की सैलरी से कटने वाला PF व्यक्ति की रिटायरमेंट के समय पेंशन के रूप में दिया जाता है.

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15,000 से अधिक सैलरी वाले नहीं होंगे एलिजिबल 

नियमानुसार यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपए है तो इसका 12% यानी 12,000 रूपये कर्मचारियों का EPF कंट्रीब्यूशन होता है. वहीं इतने ही रुपए एंपलॉयर की तरफ से जमा किए जाते हैं. एंपलॉयर Basic सैलरी का 8.33 प्रतिशत हिस्सा EPS मे और शेष हिस्सा EPF में देते है. वर्ष 2014 में बने एक नियम के अनुसार 15000 रुपए से ऊपर की सैलरी EPS के लिए एलिजिबल नहीं होगी.आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.

हायर पेंशन स्कीम के लिए जरूरी चीजें 

नियमानुसार 15000 रूपये तक की सैलरी पर ही 8.33 प्रतिशत यानी कि 1250 रुपए प्रत्येक महीना EPS में जमा किए जा सकते है, शेष पैसा EPF में जाएगा. पहले से EPFO से जुड़े कर्मचारियों के पास ऑप्शन होता था कि वह 6 महीने के अंदर हायर सैलेरी पर EPS कंट्रीब्यूट करने का आवेदन दे सके. इसके लिए विभिन्न कर्मचारियों ने आवेदन भी किया परंतु EPFO ने ऐसे आवेदनों को खारिज कर दिया. तब मामला कोर्ट में पहुंचा जहां पर 15000 के अधिकतम पेंशनेबल सैलरी को सही माना गया. इसके अलावा 1 सितंबर 2014 से पहले आवेदन करने वाले कर्मचारियों और एंपलॉयर्स EPFO में जॉइंट एप्लीकेशन देकर हायर पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

योजना के लिए आवेदन

यदि कर्मचार हायर पेंशन स्कीम का ऑप्शन चुनता है तो उसकी बेसिक सैलरी 1,00,000 रूपये होने पर 8.33 प्रतिशत यानी 8330 रूपये EPS में जमा होंगे जबकि शेष का 3.7 प्रतिशत हिस्सा EPF में जमा होगा. यह स्कीम EPS में 1 सितंबर 2014 के बाद से लगे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी. हायर पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको EPFO पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद कर्मचारियों के एंपलॉयर्स से वेरिफिकेशन मांगा जाएगा. EPFO ऑफिसर एप्लीकेशन फॉर वेरीफाई करेंगे सारी डिटेल सही पाए जाने पर ड्यूज ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

Sagar Parmar

हेलो दोस्तों मेरा नाम सागर परमार है मैं खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ा हूँ मेरा लक्ष्य आप सभी को हरियाणा व अन्य क्षेत्रों से जुडी खबर सबसे पहले पहुंचना है

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