Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब पशुओं के हमले में दिव्यांग या मौत होने पर मिलेंगे पांच लाख रुपये
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार समय- समय पर लोगों की आर्थिक सहायता के लिए कई तरह की योजनाएं लाती रहती है. अक्सर देखने में आता है कि कई परिवारों में कमाने वाले केवल एक या 2 इंसान ही होते हैं, वही अगर ऐसे में उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो घर का गुजर- बसर करना मुश्किल हो जाता है. ऐसी स्थिति में सहायता के लिए सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) लागू की है. हरियाणा में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस सेवा का लाभ ले सकता है.

सरकार की दयालु योजना का फायदा
यदि किसी परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रूपये तक है, और उस परिवार के किसी सदस्य पर कोई कुत्ता या कोई बेसहारा पशु हमला करदे, जिस वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएं या व्यक्ति दिव्याग हो जाएं तो सरकार पीड़ित परिवार को 5,00,000 रूपये तक की आर्थिक मदद करती है. इसके अलावा यदि किसी अन्य Reason से भी व्यक्ति की मौत या व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है तो भी उसे इतनी ही राशि सहायता के रूप में दी जाएगी. योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए लाभार्थी परिवार को 3 महीने के अंदर- अंदर Online आवेदन करना होगा.
बेसहारा पशुओं के कारण प्रतिमाह होती है 10 लोगों की मौत
यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सहायता राशि परिवार के मुखिया को और दिव्यांगता की स्थिति में दिव्यांग व्यक्ति के Account में भेज दी जाती है. RTI के तहत मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक महीने 10 लोगों की मौत बेसहारा पशु के कारण होती है. बेसहारा पशुओ के कारण आए दिन कोई न कोई घटना घटित होती रहती है जिसमें या तो व्यक्ति की मौत हो जाती है या वह स्थायी रूप से अपंग हो जाता है. अब तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन कुत्तों के काटने के 100 मामले आते हैं. पिछले करीब 10 वर्षों से लेकर अब तक 12,00,000 से अधिक मामले Dog के काटने के आए है.
दयालु योजना- 1
आयु वर्ग सहायता राशि
- 8 से 12 वर्ष तक- 1 लाख रुपए
- 12 से 18 वर्ष तक- 2 लाख रुपए
- 18 से 25 वर्ष तक- 3 लाख रुपए
- 25 से 40 वर्ष तक- 5 लाख रुपए
- 40 से 60 वर्ष तक- 2 लाख रुपए
दयालु योजना- 2
आयु वर्ग सहायता राशि
- 12 वर्ष तक- 1 लाख रुपए
- 40 वर्ष से अधिक- 2 लाख रूपये

