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बड़ी खबर: हरियाणा में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानें क्या है पूरा मामला

रेवाड़ी :- वाराणसी की MP MLA Court ने 22 साल पुराने मामले को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को राहत देने की अर्जी खारिज कर दी है. इसके साथ ही Court ने रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 9 जून को पेश होने का आदेश दिया है.रणदीप सुरजेवाला को आरोपपत्र से मुक्त करने के लिए कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई थी. इस अर्जी में कहा गया था कि जब तक High Court का कोई निर्णय नहीं आता, तब तक सुरजेवाला को अवसर प्रदान किया जाए. परंतु, MP MLA Court ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है.

randeep surjewala

यह है पूरा मामला

जानकारी के लिए आपको बता दें कि 21 मई 2000 में बहुचर्चित ‘वासनी कांड’ के विरोध में वाराणसी के जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था. उस समय चक्काजाम तथा सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हुए आयुक्त कार्यालय में भी तोड़फोड़ भी की गई थी. यह सब उस समय के युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला तथा प्रदेश अध्यक्ष एमपी गोस्वामी के नेतृत्व में किया गया था.

रणदीप सुरजेवाला पर आरोप

इस दौरान रणदीप सुरजेवाला पर आरोप लगाया गया कि आयुक्त कार्यालय में नेताओं के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन किया गया है. इतना ही नहीं आयुक्त कार्यालय में तोड़फोड़ करने के साथ ही सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया गया तथा पुलिस पर पथराव भी किया गया था . इस मामले के लिए रणदीप सुरजेवाला को 9 जून को वाराणसी के MP MLA कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं.

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

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