NPS Rules: सरकारी कर्मचारियों के लिए आई राहत भरी खबर, पेंशन नियमों में होगा बदलाव
नई दिल्ली :- कर्मचारियों की तरफ से लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग की जा रही है. ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन (Minimum Assured Pension) की गारंटी देने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नियमों को बदल सकती है. जहां एक ओर सरकारी कर्मचारी NPS के विरोध में है वहीं, कांग्रेस की कई राज्य सरकारों ने NPS को समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है.

नए फार्मूले पर किया जा रहा है काम
पांच महीने पहले हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 19 साल बाद ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू कर दिया है. वहीं, मध्यप्रेदश सहित अन्य राज्यों में भी कांग्रेस वादा कर रही है कि NPS को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी. रॉयटर्स के मुताबिक , सरकार NPS के नियमों को बदलकर कर्मचारियों को 40% से 45% एश्योर्ड मिनिमम पेंशन देने के नए Formula को तैयार कर रही है. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले जो Last सैलरी मिलेगी, उसके आधार पर कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन Fix हो सकती है.
कमेटी के रिव्यु के बाद होगा फैसला
6 अप्रैल को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया था कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का Review करने के लिए कमेटी गठित की गई है. इस कमेटी के रिव्यू के बाद सरकार निर्णय करेगी कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू किया जाना चाहिए या नहीं. इससे पूर्व 24 मार्च को संसद में फाइनेंस बिल पेश करने के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करने के बारे में कहा था.
2005 के बाद शुरू की गई नई पेंशन स्कीम
सरकारी कर्मचारियों को साल 2004 से पहले पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन दी जाती थी. यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की सैलरी पर Base होती थी. नियम के अनुसार इस स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को भी पेंशन मिलती थी. हालांकि अटल बिहारी वाजपेई सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को रोक दिया और इसके स्थान पर नई पेंशन स्कीम लागू कर दी. बाद में अन्य राज्यों ने भी नई पेंशन स्कीम को प्रभावी कर दिया.
Old Pension Scheme
- ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में रिटायरमेंट के वक़्त कर्मचारी को सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है.
- इस स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी GPF का प्रावधान है.
- OPS में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की राशि प्रदान की जाती है.
- पुरानी पेंशन स्कीम में सरकार की ट्रेजरी से Payment होती है.
- रिटायर्ड कर्मचारी की मौत होने पर उसके फैमिली मेंबर्स को पेंशन की राशि मिलने का भी प्रावधान दिया गया है.
- OPS में पेंशन के लिए कर्मचारी की सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता है. ओल्ड पेंशन स्कीम में 6 महीने बाद मिलने वाले DA का प्रावधान है.
New Pension Scheme
- NPS में कर्मचारी की बेसिक सैलरी + DA का 10% हिस्सा काटा जाता है.
- NPS शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यह ज्यादा Safe नहीं है.
- NPS में रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% Invest करना होता है.
- इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है.
- नई पेंशन स्कीम में टैक्स का भी प्रावधान है.
- NPS में 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) का प्रावधान नहीं है.
