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Haryana Old Age Pension: हरियाणा सरकार ने दी विधवा महिलाओं को राहत, अब तीन लाख तक आय होने पर भी मिलेगी पेंशन

चंडीगढ़, Haryana Old Age Pension :- दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही हैं ऐसे में घर का गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाता है. यदि घर में कमाने वाला कोई एक ही सदस्य हो और उसे भी अगर कुछ हो जाए तो घर के सदस्यों का गुजर बसर करना मुश्किल हो जाता है. विधवा महिला के लिए यह सबसे मुश्किल समय होता है, ऐसे में वह परिवार को संभाले या परिवार चलाने के लिए बाहर Job करें. हाल ही में सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधवा महिलाओं से संबंधित मुद्दा उठाया गया. ऐसे में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी विधवा महिलाओं के लिए राहत भरा निर्णय लिया.

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महिला की मृत्यु तक दिया जाता है योजना का लाभ 

मंत्रिमंडल की बैठक में CM मनोहर लाल खट्टर ने “विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना” के तहत आय मानदंडों में बदलाव करने और 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने की मंजूरी दी है. हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना’ के तहत लाभार्थी महिला को उसकी मृत्यु की तारीख तक लाभ दिया जाता है, यानी कि महिला को आजीवन Pension का लाभ दिया जाता है.

तीन लाख से कम होनी चाहिए वार्षिक इनकम  

योजना में किए गए नए संशोधनों के अनुसार 60 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाली महिला को पात्रता के अधीन “वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना” के तहत लाभ दिया जाएगा. पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. इच्छुक पात्र के पास हरियाणा का डोमिसाइल, आवेदन जमा करवाने के समय से लेकर पिछले 15 वर्षों तक राज्य में रहना और सभी स्रोतों से होने वाली Income 3 लाख रूपए से कम होनी चाहिए. योजना के तहत महिलाओं को विधवा पेंशन 60 वर्ष की आयु तक दी जाएगी.

जिला समाज कल्याण अधिकारी को पेंशन रुकवाने का अधिकार  

हरियाणा सरकार द्वारा किए गए संशोधन के तहत विधवा महिलाओं को केवल 60 वर्ष की आयु तक  Pension का लाभ दिया जाएगा. 60 वर्ष की आयु होने के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत पेंशन दी जाएगी. नए संशोधन के तहत सरकार के द्वारा विधवा पेंशन को पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में बदल दिया जाएगा, जिससे पात्र आजीवन भत्ता प्राप्त करता रहेगा. अगर बाद में यह पता चलता है कि पात्र गलत तरीके से पेंशन योजना का लाभ ले रही है तो जिला समाज कल्याण अधिकारी उसकी पेंशन को रुकवा भी सकता है.

Sagar Parmar

हेलो दोस्तों मेरा नाम सागर परमार है मैं खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ा हूँ मेरा लक्ष्य आप सभी को हरियाणा व अन्य क्षेत्रों से जुडी खबर सबसे पहले पहुंचना है

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