RBI Rule: अब दूल्हे को नहीं पहना सकेंगे नोटों की माला, RBI ने लागु किया ये नया Rule
नई दिल्ली :- शादी होते वक्त अलग-अलग तरह की परंपरा निभाई जाती है. आपने देखा होगा कि कई बार शादी के दौरान दूल्हे को नोटों की माला पहनाई जाती है. उत्तर भारत में तो यह काफी प्रमुख है. शादी के वक्त घर में आए लोग दूल्हे के लिए नोटों से बनी माला लेकर आते हैं. अपनी इच्छा के अनुसार लोग दूल्हे को 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के नोट की मालाएं पहनाते हैं. आप बेशक शादी में अपनी शान बढ़ाने के लिए दूल्हे को नोटों की माला पहनाते हों, लेकिन RBI (Reserve Bank of India) की ओर से इस तरह की माला को बनाने या पहनने की सख्त रोक लगाई गई है. यदि आपके यहां भी दूल्हे को नोटों की माला पहनाने का रिवाज है, तो आपको RBI के इस नियम के बारे में जरूर पता होना चाहिए.

क्या कहता है भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार नोटों की माला बनाने पर मनाही है. Banking Regulation Act, 1949 की धारा 35A के मुताबिक करेंसी नोटों का Use केवल लेन-देन के लिए किया जाना चाहिए. इसको स्टेपल करने, माला बनाने और पंडाल आदि में लगाने पर रोक है क्योंकि इन सब से नोटों की उम्र घट जाती है. इसके लिए आरबीआई की तरफ से समय-समय पर अपील भी की जाती है.
लोगों पर अपील का नहीं होता कोई असर
समस्या वाली बात ये है कि आरबीआई ने नोट की माला बनाने, स्टेपल करने आदि को निषेध तो कर दिया गया है, लेकिन इस पर किसी तरह की सजा या पेनाल्टी का रूल लागू नहीं किया गया है. यही कारण है कि लोग इस नियम को गंभीर रूप में नहीं लेते है. अपील के बावजूद अधिकतर जगहों पर शादी तथा अन्य इत्यादि अवसरों पर नोटों की माला का जमकर प्रयोग किया जाता है क्योंकि लोगों को पता है कि ऐसा करने पर भी उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी.
इन घटनाओं का बढ़ता है खतरा
नोटों की माला से सिर्फ नोटों की उम्र ही कम नहीं होती है, बल्कि इससे चोरी और झपटमार इत्यादि Risk भी होता है. कई बार इस प्रकार की घटनाएं देखने को भी मिली है, जब दूल्हे के गले से नोट की माला झपट ली गई. इसके अलावा नोट की माला में से कुछ नोट खींच लिए गए या पूरी माला ही गायब कर ली गई. इसीलिए आवश्यक है कि आरबीआई की इस अपील की तरफ से ध्यान दिया जाए और नोटों की माला के चलन को बंद किया जाए.
