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गरीब किसान PM किसान ट्रैक्टर योजना से खरीद सकते है खुद का ट्रैक्टर, मिलती है 50% छूट

नई दिल्ली :- ऐसे किसान जिनके पास कृषि करने योग्य भूमि है तथा इस समय ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो उनके किसानों के लिए सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है। बताते चलें कि सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पीएम किसान ट्रैक्टर योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत किसानों के लिए ट्रैक्टर लेने हेतु 10% से लेकर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी अर्थात वे आदि कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं तथा अपनी कृषि कार्यों में कल्याणकारी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है।

tractor

सब्सिडी के आधार पर ट्रैक्टर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा यह योजना वर्ष 2025 में ही लॉन्च की गई है जिसमें अभी तक कई किसानों ने आवेदन कर दिया है। किसानों की सुविधा के लिए इसमें आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार से व्यवस्थित की गई है।अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदने हेतु 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने होते हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति पर काफी प्रभाव डालता है। इसी समस्या को खत्म करते हुए यह योजना लागू की गई है जो किसानों के बीच काफी सराहनीय हो रही है। अगर आप भी सरकार की सब्सिडी के आधार पर ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं परंतु इस योजना में अप्लाई करने की विधि पता नहीं है तो इस आर्टिकल के माध्यम से आज हम आपके लिए पूरी जानकारी देने वाले हैं साथ में ही इस योजना की अन्य विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे।

पात्रता मापदंड

  • सरकारी योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं जिनकी नागरिकता मूल रूप से भारतीय हो।
  • आवेदन करने वाले किसान के पास कृषि करने योग्य भूमि होनी बहुत जरूरी है।
  • किसान के पास पहले से ट्रैक्टर या फिर कोई कृषि उपकरण ना हो।
  • ऐसे किसान जो पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं उनके लिए अधिक महत्वता दी जाएगी।
  • इस योजना में छोटे तथा मध्यम वर्ग के किसान ही शामिल किए जाएंगे।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • पहचान पत्र
  • कृषि संबंधित दस्तावेज
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर इत्यादि।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम किसान ट्रैक्टर इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए अलग-अलग प्रकार से सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। बताते चलें कि कुछ राज्यों के लिए 20 से 40% तक सब्सिडी जाएगी इसके अलावा कुछ मुख्य राज्यों के लिए 25 से 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। अपने राज्य अनुसार सब्सिडी की जानकारी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर ले।

  • पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदने हेतु आधा पैसा सरकार की तरफ से मिलेगा।
  • सब्सिडी का पूरा पैसा डायरेक्ट किसान के व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।
  • ट्रैक्टर खरीदने हेतु सब्सिडी लेने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है।
  • ट्रैक्टर लेने के बाद अब किसान अपने कृषि के खर्चे में बजट कर पाएंगे।

सरकार के द्वारा पीएम किसान ट्रैक्टर योजना इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि मध्यम वर्गीय तथा कमजोर वर्ग के किसानों के लिए ट्रैक्टर से खेती करने में काफी खर्चा आ जाता है। ट्रैक्टर खरीदने के बाद अब किसान इस खर्चे से राहत प्राप्त कर पाएंगे तथा अपनी कृषि में बढ़ोतरी के अवसर ले सकेंगे।

वैसे तो इस योजना में ऑफलाइन सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन किया जा सकता है परंतु जो किसान घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी।-

  • सबसे पहले अपने योजना में अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना तथा फॉर्म ओपन करें।
  • फॉर्म में किसान की संबंधित पूरी जानकारी को दर्ज कर देना होगा।
  • फॉर्म भर जाने के बाद किसान के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे।
  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट करते हुए इसका प्रिंटआउट निकाल लेना होगा।
  • इस प्रकार से पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा।

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

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