हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अब इन कर्मचारियों को मिलेगा अतिरिक्त अवकाश, कैबिनेट की मुहर
चंडीगढ़ :- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वीरवार को चंडीगढ़ में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरकारी ग्रुप C और ग्रुप D के नियमित कर्मचारियों के हित में लिया गया, जिसमें अब उन्हें सार्वजनिक अवकाश (जैसे रविवार, त्योहार, राष्ट्रीय अवकाश आदि) पर काम करने की स्थिति में प्रतिपूरक अवकाश (Compensatory Off) का अधिकार मिलेगा। इसके लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
क्या है नया नियम?
सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए नया नियम 77A जोड़ा है, जिसके अनुसार यदि कोई कर्मचारी घोषित छुट्टी के दिन ड्यूटी करता है, तो वह एक महीने के भीतर उस दिन के बदले छुट्टी लेने का हकदार होगा। यदि कर्मचारी समय पर आवेदन करता है लेकिन स्वीकृति नहीं मिलती है, तो उसे 15 दिन की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी। तय समयसीमा के बाद छुट्टी स्वतः समाप्त मानी जाएगी। यह अवकाश कुल 16 दिन की अधिकतम सीमा में लिया जा सकता है और यदि किसी कर्मचारी को उसी दिन के लिए वित्तीय लाभ मिल रहा है, तो उसे यह अवकाश नहीं दिया जाएगा।
ACB का नाम बदला गया
मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) का नाम बदलने पर भी मुहर लगाई गई है। अब इसका नया नाम “राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा” होगा। यह बदलाव इस संस्था की व्यापक भूमिका को दर्शाता है, जहां इसका दायरा सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता और सतर्कता सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है।
विधायकों को मिलेगा अधिक यात्रा भत्ता
इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7C में भी संशोधन को मंजूरी दी गई। अब पेंशन के पात्र पूर्व विधायकों को प्रत्येक माह ₹10,000 का विशेष यात्रा भत्ता मिलेगा, जो कि पूरे भारत में उनके या उनके परिवार के सदस्यों की यात्रा के लिए मान्य होगा। पहले यह भत्ता सालाना ₹1 लाख की सीमा में सीमित था, जिसे अब हटा दिया गया है।
इन फैसलों से सरकार ने साफ किया है कि वह कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने के लिए संस्थाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है।