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हरियाणा सरकार पर हाईकोर्ट ने लगाया ₹50,000 का जुर्माना, जानिए वजह

चंडीगढ़ :- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए उस पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सरकार द्वारा भर्ती नियमों में संशोधन कर उन्हें पूर्वव्यापी (back date से) प्रभाव से लागू करने के कारण की गई है। कोर्ट ने इस संशोधन को रद्द करते हुए साफ कहा कि इससे आवेदकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है।

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खिलाड़ी नियम के तहत मांगी थी नियुक्ति

यह मामला अभिषेक वर्मा और अंकुर मित्तल द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। दोनों ने दावा किया कि वे हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 के तहत पात्र थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हरियाणा सिविल सेवा और पुलिस सेवा में नियुक्ति नहीं दी गई।

हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि सरकार का यह कदम याचिकाकर्ताओं के सार्वजनिक रोजगार के निष्पक्ष अवसर के अधिकार का उल्लंघन करता है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “जब खेल शुरू हो चुका हो, तो उसके नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंटरव्यू के लिए न्यूनतम अंक तय करना न्यायसंगत नहीं है। यह वैसा ही है जैसे खेल खत्म होने के बाद उसके नियम बदल दिए जाएं, जिसे मंजूर नहीं किया जा सकता।”

Author Meenu Rajput

नमस्कार मेरा नाम मीनू राजपूत है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर काम करती हूँ. मैंने बीकॉम, ऍम कॉम तक़ पढ़ाई की है. मैं प्रतिदिन हरियाणा की सभी ब्रेकिंग न्यूज पाठकों तक पहुंचाती हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करू और आप लोगों तक सबसे पहले न्यूज़ पंहुचा सकूँ. जिससे आप लोगों को समय पर और सबसे पहले जानकारी मिल जाए. मेरा उद्देशय आप सभी तक Haryana News सबसे पहले पहुँचाना है.

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