Haryana Bijli FSA Charge: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को झटका, अब 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर देना होगा ये चार्ज
चंडीगढ़ :- हरियाणा में बिजली की अधिक खपत करने वाले उपभोक्ता सावधान हो जाए, क्योंकि यदि आप बिजली की अधिक खपत करोगे तो आपको ईंधन अधिभार समायोजन (FSA) चार्ज देना पड़ेगा. बिजली निगम की तरफ से 200 यूनिट निर्धारित की गई है, इससे अधिक यूनिट बिजली खपत होने पर उपभोक्ताओं को FSA चार्ज देना होगा. यदि आपकी बिजली यूनिट 201 आती हैं तो आपको 100.52 रुपए अधिक देने होंगे.

अधिक बिजली बिल आने पर देना होगा FSA चार्ज
बिजली उपभोक्ता जितना हो सके बिजली का Limited उपयोग ही करें, क्योंकि अधिक बिजली खर्च करने पर आपका खर्चा भी अधिक होगा. बिजली वितरण कंपनियों ने 200 Unit प्रतिमाह तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को FSA से बाहर रखा है. प्रतिमाह निर्धारित यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वालों को 100.52 रुपये प्रतिमाह खर्च करने होंगे. बिजली निगम ने करीब 69 लाख उपभोक्ताओं के बिल में 52 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से FSA जोड़ दिया है, जिसका भुगतान उपभोक्ताओं को करना पड़ेगा.
किसानों से नहीं लिया जाएगा शुल्क
बिजली निगम की तरफ से जारी सूचना के अनुसार 1 April से June 2023 तक उपभोक्ताओं से बढ़ी हुई दरे वसूली जाएंगी. बिजली वितरण निगम ने किसानों को राहत देते हुए किसानों से बढा हुआ शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है. हरियाणा में बिजली विभाग रणजीत सिंह चौटाला को सौंपा गया है. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
क्या है FSA
FSA के बारे में प्रदेश के नागरिकों को अभी तक Detail से पता नहीं है. आइए FSA के बारे में विस्तार से जानते है. विभाग द्वारा निर्धारित यूनिट से एक भी Unit प्रतिमाह एक्स्ट्रा हो जाती है तो आपको प्रतिमाह Extra चार्ज देना होगा. FSA को अल्पकालिक समझौतों के माध्यम से अतिरिक्त बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करने पर खर्च बिजली वितरण कंपनियों द्वारा राशि वसूली के लिए प्रभावी किया जाता है.

