नई दिल्ली

होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ध्यान दें, पुलिस को मिले सीधे 10000 का चालान काटने के आदेश

नई दिल्ली  :- अगर आप गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं, तो अब सतर्क हो जाइए! 1 मार्च 2025 से ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दिल्ली के करोल बाग के एसीपी आशीष कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए फाइन रेट लिस्ट शेयर किया है. नए नियमों के तहत कई ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनों पर भारी जुर्माने और सख्त सजा का प्रावधान किया गया है. खासतौर पर ड्रंक ड्राइविंग, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, ओवरस्पीडिंग और इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देना जैसे अपराधों पर जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया गया है.

traffic police

ड्रंक ड्राइविंग पर भारी सजा

अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो अब आपको सिर्फ मामूली जुर्माना भरकर बचने का मौका नहीं मिलेगा. नए नियमों के अनुसार, पहली बार पकड़े जाने पर ₹10,000 और/या 6 महीने की जेल हो सकती है. वहीं, अगर आप दोबारा यही गलती करते हैं, तो ₹15,000 और/या 2 साल तक की जेल हो सकती है. पहले सिर्फ 1000 से 1500 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान था.

बिना हेलमेट और सीट बेल्ट पर भी सख्ती

टू-व्हीलर चलाने वालों के लिए भी नियम कड़े किए गए हैं.  बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब ₹1,000 का जुर्माना लगेगा और तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित (सस्पेंड) किया जाएगा. वहीं, कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ₹1,000 का जुर्माना लगेगा. अगर ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल अब और भी महंगा पड़ सकता है. पहले इसका जुर्माना ₹500 था, जिसे बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया है.

बिना वैध डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए तो क्या होगा?

अगर आपकी गाड़ी के जरूरी दस्तावेज (ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट) नहीं हैं, तो भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है: वैलिड इंश्योरेंस नहीं होने पर 2,000 रुपया का जुर्माना या 3 महीने की जेल या दोनों हो सकता है. दोबारा इसी उल्लंघन के कारण पकड़े जाने पर ₹4,000 का जुर्माना देना होगा. वहीं, वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर ₹10,000 जुर्माना और/या 6 महीने की जेल हो सकती है. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 5,000 रुपया का सीधा जुर्माना लगेगा. वहीं, ट्रिपल राइडिंग (एक बाइक पर तीन सवारी) पर ₹1,000 का जुर्माना देना होगा. अगर रेड सिग्नल जंप करते हुए पकड़े जाते हैं तो 5,000 रुपया का जुर्माना लगेगा. वहीं, इमरजेंसी गाड़ियों (जैसे एंबुलेंस) को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपया जुर्माना देना होगा.

नाबालिगों के लिए सबसे कड़े नियम

अगर 18 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा. इससे पहले केवल 2,500 रुपये का जुर्माना लगता था. इसके अलावा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी 1 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही नाबालिग ड्राइवर को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा.

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

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