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हरियाणा में इन परिवारों के लिए सुबह सुबह आई बुरी खबर, सरकार ने किया PPP रद्द करने का ऐलान

चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ी नीतियों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। ये बदलाव राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रशासनिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
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अब सिर्फ प्रदेश में रहने वालों को मिलेगा PPP

नई व्यवस्था के अनुसार, केवल वे परिवार जिनका स्थायी निवास हरियाणा में है, उन्हें ही परिवार पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। यदि कोई परिवार राज्य से बाहर चला जाता है या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार का PPP स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।

डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता

राज्य सरकार ने PPP के डेटा को लेकर भी नई सख्ती बरती है। अब यह जानकारी किसी भी निजी या गैर-सरकारी संस्था के साथ साझा नहीं की जाएगी, जिससे नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहे।

सदस्य को हटाने पर उसका डेटा भी होगा खत्म

अगर परिवार का मुखिया किसी सदस्य को PPP से हटाने का अनुरोध करता है, तो उस सदस्य की जानकारी भी सिस्टम से पूर्ण रूप से हटा दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल सक्रिय और राज्य में रहने वाले सदस्यों की ही जानकारी रिकॉर्ड में रहे।

ये नए नियम न केवल पारदर्शिता बढ़ाएंगे बल्कि योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने में भी मददगार साबित होंगे।

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

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