चंडीगढ़

हरियाणा में शराब प्रेमियों के लिए आई बुरी खबर, अब इतनी ढीली करनी होगी जेब

चंडीगढ़ :- हरियाणा में अब देसी और अंग्रेजी शराब महंगी हो गई है। देसी शराब की एक बोतल अब 175 रुपये की बजाय 190 रुपये में मिलेगी। अंग्रेजी शराब में भी प्रति बोतल 50 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। बीयर की कीमतों में सबसे ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। पहले जो बीयर 110 रुपये में मिलती थी, अब 150 रुपये तक में बिकेगी। यह बदलाव 12 जून 2025 से लागू होंगे और इन दरों की अगली समीक्षा 1 अप्रैल 2026 को की जाएगी।

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सरकार का राजस्व लक्ष्य बढ़ा

हरियाणा सरकार ने शराब से होने वाले राजस्व के लक्ष्य में इस बार 10.67 फीसदी की बढ़ोतरी की है। पिछले साल यह लक्ष्य 12,650 करोड़ रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 14,064 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि नई दरों से अधिक कमाई होगी।

प्रीमियम शराब की कीमतों में बदलाव

भारत में बनी विदेशी शराब (IMFL) की प्रीमियम कैटेगरी में भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। सुपर प्रीमियम वर्ग की शराब अब 3100 की बजाय 3150 रुपये में मिलेगी। प्रीमियम-ए वर्ग की बोतल 1850 से बढ़कर 1900 और प्रीमियम-2 वर्ग की बोतल 1550 से बढ़कर 1600 रुपये हो गई है।

डीलक्स कैटेगरी की शराब भी महंगी

डीलक्स कैटेगरी की शराब की कीमतों में 5 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। सुपर डीलक्स वर्ग की बोतल अब 875 के बजाय 920 रुपये में मिलेगी। डीलक्स-1 की कीमत 725 से 770 रुपये, डीलक्स-2 की 675 से 720 रुपये और डीलक्स-3 वर्ग की कीमत 500 से बढ़ाकर 540 रुपये कर दी गई है।

बीयर की कीमतों में जबरदस्त उछाल

बीयर के दामों में 23 से 44 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। माइल्ड बीयर की 650 एमएल बोतल अब 110 के बजाय 150 रुपये में मिलेगी। स्ट्रॉन्ग बीयर की बोतल 130 से बढ़कर 160 रुपये हो गई है। पहले 90 रुपये में मिलने वाली बीयर अब 130 रुपये में उपलब्ध होगी।

गुरुकुल वाले गांवों में नहीं खुलेंगे ठेके

नई नीति के अनुसार जिन गांवों में गुरुकुल चल रहे हैं, वहां कोई शराब की दुकान या ठेका नहीं खोला जाएगा। यह कदम सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

आबादी के अनुसार ठेके और लाइसेंस फीस

गांवों की आबादी के आधार पर ठेकों की संख्या और लाइसेंस फीस तय की गई है।

  • 500 से 5000 की आबादी: एक ठेका

  • 5000 से अधिक आबादी: दो ठेके

  • 501 से 1000 की आबादी: 3 लाख रुपये लाइसेंस फीस

  • 1000 से 10,000 की आबादी: 6 लाख रुपये

  • 10,000 से अधिक: 9 लाख रुपये

हाईवे के पास ठेके नहीं होंगे

नई नीति के तहत नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। ठेका कम से कम 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। हालांकि, नगरपालिका क्षेत्रों में यह नियम लागू नहीं होगा। 20,000 या उससे कम आबादी वाले क्षेत्रों में यह दूरी घटाकर 220 मीटर की जा सकती है।

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

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