नई दिल्ली

वाहन चालकों के लिए बड़े खतरे की घंटी, अब 90 दिनों के अंदर करना होगा ये काम नहीं तो नहीं बिकेगा वाहन

नई दिल्ली :- अगर आपको पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा चालान जारी किया जाता है और 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो विभाग द्वारा आपको सॉफ्टवेयर में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट होने के बाद वाहन को ना तो ट्रांसफर किया जा सकता और न ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू की जा सकती है। इसके अलावा बीमा क्लेम लेने में भी दिक्कत आ सकती है। इस संबंध में अतिरिक्त  स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने राज्य के सभी आर.टी.ए. और आर.टी.ओ को आदेश जारी कर दिए हैं।

traffic police

आदेशों के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम-1988 का उल्लंघन करने वाले वाहनों के जब चालान काटे जाते हैं, तो वाहन मालिक और चालक निर्धारित समय के भीतर चालान का निपटारा नहीं करते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में चालान बकाया रह जाते हैं। अब मोटर वाहन नियम 1989 के तहत बनी धारा-167 का पालना करते हुए अगर 90 दिन के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया गया तो ऐसे वाहनों को सॉफ्टवेयर में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

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