Budget 2023: जाने कैसे अलग है इनकम टैक्स की नई और पुरानी व्यवस्था, नई व्यवस्था से होगी आम जनता की बल्ले -बल्ले
नई दिल्ली :- देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 2023-24 के लिए Budget जारी कर दिया गया. इस बजट में Income Tax से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया. जिसके बाद से काफी नौकरी पेशा वाले लोग असमंजस की स्थिति में है, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि Old Tax व्यवस्था बरकरार है या नहीं. नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव का अर्थ क्या है और इन बदलावों का उनकी कर देयता पर क्या प्रभाव होगा. आज की इस खबर में हम आपको Tax में किए गए बदलावों से आपको कितना लाभ होगा, इस बारे में जानकारी देंगे.

करदाताओं में बनी हुई है असमंजस की स्थिति
सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट व्यवस्था घोषित किया है, परंतु पुरानी व्यवस्था को खत्म नहीं किया है. अब भी करदाताओं द्वारा चुनने के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प मौजूद रहेगा. इसी वजह से लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ, बच्चों की स्कूल फीस आदि के अलावा Home Loan पर ब्याज, नेशनल पेंशन सिस्टम या मकान किराया भत्ता जैसी छूट हासिल करते रहने के इच्छुक लोग पुराने Tax व्यवस्था में ही पुरानी दरों पर टैक्स जमा कराते रह सकेंगे.
इस प्रकार समझे पुरानी और नई व्यवस्था में अंतर
आज हमनें चार ऐसे नौकरी पेशा लोगों का उदाहरण दिया है जिनकी आय क्रमशः ₹700000 वार्षिक, 1000000 रुपए वार्षिक,1200000 रुपए वार्षिक और 1500000 रुपए वार्षिक है. यह लोग इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत मिलने वाली मकान किराया भत्ता के तौर पर मिलने वाली छूट, NPS के अंतर्गत ली जाने वाली छूट आदि भी हासिल कर सकते हैं.
