Ration Card में नहीं है बच्चे का नाम, भविष्य में हो सकती है दिक्कत इसलिए अभी ऐसे जोड़ें
चंडीगढ़ :- प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक परिवारों को विभिन्न योजना से जोड़ने के लिए, और उन्हें विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों का लाभ देने के लिए Ration कार्ड लागू किया था. Ration Card में परिवार के छोटे से लेकर बड़े तक सभी सदस्यों का नाम शामिल होता है. राशन कार्ड के माध्यम से परिवार के सदस्य संख्या के आधार पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है. यदि आपके घर परिवार में भी किसी नए बच्चे ने जन्म लिया है या कोई नवविवाहित सदस्य परिवार में शामिल हुआ है और उसका नाम Ration Card में जुड़वाना चाहते हैं तो आइए इससे जुड़े पूरे Process को जानते हैं.

Online माध्यम से जुड़ेगा कम समय में नाम
जानकारी के लिए बता दें कि नवविवाहित सदस्य और परिवार में जन्मे नए बच्चे का नाम आप Online और Offline दोनों तरीकों से Ration Card से जुड़वा सकते हैं. Offline तरीका ज्यादा लंबा पड़ता है जबकि Online माध्यम से आप कम समय में राशन कार्ड से नाम जुड़वा सकते हैं. Online फॉर्म अप्लाई करने के 1 महीने के अंदर- अंदर डाक से आपका राशन कार्ड आप तक पहुंच जाता है. आइए जानते हैं नाम जुड़वाने के लिए Form अप्लाई करते समय किन- किन Documents की आवश्यकता पड़ेगी.
नवजात शिशु का नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता- पिता का आईडी Proof
- Original Ration Card
नवविवाहित पत्नी का नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार Card
- शादी प्रमाण पत्र
- पति का मूल राशन Card
- माता- पिता के राशन कार्ड से नाम छूटने का प्रमाण पत्र
नाम जुड़वाने की Online प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- उसके बाद आपको Portal पर खाता बनाकर लॉगिन करना होगा
- फिर आपको नए सदस्य का नाम जोड़ने के Option का चयन करना होगा
- उसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म Open होगा जिसमें आपको पूछी गई सारी जानकारी भरनी होगी
- Form भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज लगाकर Submit करना होगा
- इसके बाद आपको एक Code मिलेगा जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं.

