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Dayalu Yojana: हरियाणा सरकार लेकर आई नई ‘दयालु योजना’, इन परिवारों को सहायता के रूप में मिलेंगे 5 लाख रुपये

रोहतक :- हरियाणा सरकार गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. हाल ही में हरियाणा सरकार ने “दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना” के तहत इसे ‘Dayalu Yojana’ के नाम से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है. इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा गरीब परिवार के किसी सदस्य के दिव्यांग होने या मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अंतर्गत सरकार PPP में सत्यापित Data के आधार पर एक लाख से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता करेगी.

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3 महीने के अंदर करना होगा Online आवेदन 

दयालु योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को 3 महीने के अंदर- अंदर Online पोर्टल पर आवेदन करना होगा. सरकार के द्वारा पहले से ही बीमा योजनाओं को समेकित करने उन्हें मानकीकृत करने, दावों की प्रक्रिया को आसान बनाने और लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुंचाने के लिए ‘हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास’ की स्थापना की गई है. इस योजना का लाभ केवल उन्हें परिवारों को दिया जाएगा जिसकी PPP आईडी में परिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए या इससे कम होगी.

अलग- अलग आयु वर्ग के हिसाब से दी जाएगी आर्थिक सहायता 

बता दें कि फिलहाल इस Yojana के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट शुरू नहीं की गई है. योजना के तहत सरकार विकलांगता मामले में विकलांग व्यक्ति के खाते में और किसी सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार के किसी अन्य सदस्य के खाते में यह वित्तीय राशि भेजेगी. ‘Dayalu Yojana’ के अंतर्गत लाभार्थी की उम्र वर्ग के हिसाब से अलग- अलग वित्तीय सहायता दी जाएगी. इस योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी ले सकता है. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • दिव्यांगता की स्थिति में दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड
  • मृत्यु की स्थिति में परिवार के किसी अन्य व्यक्ति का आधार कार्ड
  • मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • परिवार पहचान पत्र (PPP) आईडी
  • वार्षिक आय प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • चालू बैंक खाता नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो

16 मार्च 2023 को CM ने किया शुभारंभ 

जानकारी के लिए बता दें कि इस Scheme का लाभ गरीब परिवारों के 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले नागरिक ही ले सकते हैं. CM मनोहर लाल ने 16 March 2023 को हरियाणा में ‘Dayalu Yojana’ का शुभारंभ किया. इसके अंतर्गत किसी सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु या दुर्घटना के समय हुई विकलांगता पर आर्थिक सहायता दी जाती है. इसी तरह हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास ने Group C और ग्रुप डी के कर्मचारियों की भी वित्तीय सहायता कर रही है. इसके अंतर्गत छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु, स्थाई विकलांगता के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना चलाई गई है. दयालु योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को Online आवेदन करना होगा.

Sagar Parmar

हेलो दोस्तों मेरा नाम सागर परमार है मैं खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ा हूँ मेरा लक्ष्य आप सभी को हरियाणा व अन्य क्षेत्रों से जुडी खबर सबसे पहले पहुंचना है

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