नई दिल्ली

RBI का इस नए आदेश से उड़ी सबकी नींद, अब इन बैकों से नहीं ले सकेंगे 20,000 रुपये से ज्यादा कैश

नई दिल्ली :- हमारे देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए है. निर्देशों क़े अनुसार, कोई भी NBFC ग्राहकों को 20 हजार रुपये से ज्यादा का Vash Loan नहीं दे सकती है. इनकम टैक्स 1961 की धारा 269SS के तहत कैसी भी व्यक्ति को 20 हदार रुपये से ज्यादा का कैश लोन के तौर पर अनुमति नहीं है.

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आरबीआई ने जारी किए नए निर्देश 

रिपोर्ट के अनुसार RBI इसी नियम की सख्ती करना चाहता है जिससे कि एबीएफसी कंपनियों को Risk नहीं झेलना पड़े और नियमों की अनदेखी नहीं हो. आरबीआई ने ये निर्देश ऐसे वक़्त में जारी किए है, जब एक एनबीएफसी कंपनी IIFL फाइनेंस पर कई सारे नियम  तोड़ने का आरोप लगा है. कुछ कंपनियों ने कानून की तरफ से निर्धारित की गई लिमिट से ज्यादा लोन कैश में दिया और वसूला था.

नहीं दे सकते 20000 से ज्यादा का कैश लोन

NBFC को आरबीआई ने पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी है और कहा है कि नियम के अनुसार, किसी भी ग्राहकों को 20,000 रुपये से ज्यादा का कैश लोन नहीं दें सकते हैं. पिछले कुछ दिनों में आरबीआई ने कई एनबीएसी कंपनियों पर कार्रवाई की है. इन कंपनियों ने RBI के नियमों को अनदेखा किया था. इसमें कैश लोन ज्यादा देने का भी उल्लघंन शामिल था. ऐसे में RBI ने नियमों को याद दिलाते हुए एनबीएफसीएस को निर्देशित किया है ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही को रोका जा सके.

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

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