नई दिल्ली

इस दिन से आधा लगेगा टोल टैक्स का पैसा, NHAI ने बनाया ये नया रूल

नई दिल्ली :-  देश भर में कई हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं ताकि बेहतर यातायात व्यवस्था हो सके।  इन राजमार्गों पर फर्राटा भरने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाता है।  इसके लिए टोल बूथ भी बनाए गए हैं, लेकिन राहत यह है कि अब लोगों को किसी भी टोल बूथ पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।  इसके लिए सरकार और नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ने टैक्स नियम 2025 भी बनाए हैं।  नियमों के अनुसार, कई श्रेणियों को एक रुपया भी टोल टैक्स नहीं देना होगा। 

Toll

 टोल टैक्स देना होगा

 NHAI ने टोल टैक्स वसूलने के लिए कई नियम बनाए हैं।  NHAI टोल कर नियमों के अनुसार लोगों को टोल भुगतान करना पड़ता है, जो उनके वाहन और यात्रा की दूरी पर निर्भर करता है।  भारी वाहन राजमार्गों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए अधिक टोल वसूला जाता है।  टू व्हीलर जैसे छोटे वाहनों पर कम टोल टैक्स लगता है। 

 इन लोगों को टोल टैक्स से छूट मिलती है

 कई लोगों को टोल टैक्स से छूट मिलती है।  NHAI के नए नियमों के अनुसार अब वीआईपी लोगों को टोल क्रोस करते समय टोल टैक्स नहीं देना होगा।  आपातकालीन सेवाओं में शामिल वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लगता है।  इसके अलावा, यहां से कई सरकारी अधिकारियों के वाहन बिना टोल टैक्स के गुजर सकते हैं। 

 आपातकालीन वाहनों में ये शामिल हैं

 NHAI ने आपातकालीन वाहनों में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि शामिल किए हैं।  अगर टोल बूथ पर उनसे टोल वसूला जाता है, तो शिकायत की जा सकती है।    

 सैन्य वाहनों पर टोल टैक्स लागू नहीं होता

 भारतीय सेना व रक्षा विभाग के अधीन आने वाले वाहनों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगाया जाता है जब वे भारतीय राजमार्गों पर टोल बूथ पर आते हैं।  ये वाहन देश की सुरक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए टोल टैक्स प्रणाली से मुक्त हैं।

 इन VIPs को टोल नहीं देना चाहिए

 NHAI और सरकार के टोल टैक्स नियमों के अनुसार सांसदों, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वाहन भी टोल टैक्स से छूट मिलती है।  परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र विजेताओं को भी टोल टैक्स नहीं देना होगा।  पहचान पत्र दिखाना ही काफी होता है।

 बाइक और बसों पर टोल टैक्स नहीं लगता

 राज्य सरकारों की टोल टैक्स नियमों के तहत चलाई जाने वाली बसें भी टोल टैक्स से मुक्त हैं।  बाइक चालकों को कहीं भी टोल टैक्स नहीं देना होगा।  इसके अलावा, जहां टोल लगाए गए हैं, कुछ किलोमीटर के दायरे में चलने वाले वाहनों को भी टोल टैक्स नहीं देना होगा।  अलग-अलग नियम इनके लिए बनाए गए हैं।

 24 घंटे में आने का यह नियम है

 NHAI ने टोल टैक्स छूट के नियमों को कई भागों में बांटा है।  24 घंटे में एक टोल बूथ से दो बार गुजरने पर वाहन को कुछ छूट मिलती है।  उसने दो बार टोल से गुजरने के लिए केवल पूरी टोल राशि का डेढ़ गुना ही देना होगा।  डेली अप डाउन करने वाले चालकों को इससे बहुत फायदा होता है।

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

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