Haryana News: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओ को तगड़ा झटका, अब 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर देना होगा फ्यूल चार्ज
भिवानी, Haryana News :- हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका लगने वाला है. बता दे कि हरियाणा में जो भी बिजली उपभोक्ता 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते है. आज की यह खबर सुनकर उन्हें काफी निराशा होने वाली है. अब 200 यूनिट से एक Unit भी ज्यादा बिजली खर्च करने पर उपभोक्ताओं को 48 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल चार्ज का भुगतान भी करना होगा. इस हिसाब से अब हर उपभोक्ता को कम से कम 100 रूपये अतिरिक्त बिजली का बिल वहन करना होगा.
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका
इससे अकेले भिवानी अर्बन डिवीजन में ही बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 3 करोड रुपए का अतिरिक्त बिजली बिल भरना पड़ेगा. बिजली फ्यूल चार्ज बढ़ने का असर लगभग तीन लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं पर देखने को मिलेगा. सरकार की तरफ से 1 April से बिजली बिल पर फ्यूल चार्ज 37 परसेंट से बढ़ाकर 48 परसेंट कर दिए गए थे. जिसमें तकरीबन 11% तक की बढ़ोतरी की गई. अब जो उपभोक्ता महीने में 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं, उनसे भी प्रति यूनिट 48% फ्यूल चार्ज देना होगा, जबकि 5 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से टैक्स लेवी को भी बिजली के बिल में जोड़ा जाता है.
तीन करोड़ रुपए का करना होगा अतिरिक्त भुगतान
इसी वजह से जो भी उपभोक्ता 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करेंगे, उन्हें कम से कम 100 रूपये अतिरिक्त बिजली के बिल का भुगतान करना होगा. जानकारी देते हुए बताया गया कि यह June Month तक लागू होंगे, जिस वजह से उपभोक्ताओं को 3 महीने ज्यादा बिजली के बिल का भुगतान करना होगा. भिवानी डिवीजन के तहत आने वाले भिवानी, तोशाम, बवानीखेड़ा आदि क्षेत्रों में लगभग 2 लाख 90 हजार 789 बिजली उपभोक्ता है. प्रत्येक बिजली उपभोक्ता अगर फ्यूल चार्ज के तौर पर अगर कम से कम 100 रूपये अतिरिक्त बिजली बिल जमा करवाता है, तो उपभोक्ताओं पर प्रति महीने लगभग 3 करोड रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा. 3 महीने तक यह राशि जमा करवाई गई, तो लगभग 9 करोड रुपए का अतिरिक्त बिजली बिल जमा करवाना होगा.
इन उपभोक्ताओं को रखा गया कैटेगरी से बाहर
जिले में 2 लाख 25 हजार 936 घरेलू उपभोक्ता है, इसी वजह से बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा प्रभाव तो इन्हीं पर देखने को मिलेगा. बता दें कि किसानों को किसी प्रकार के अतिरिक्त बिजली बिल का भुगतान नहीं करना होगा. उन्हें इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है अर्थात् उन्हें छूट दी गई है. उन्हें अतिरिक्त बिजली के बिल का भुगतान नहीं करना होगा.आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है, मुझे कॉमेंट मे जरूर बताएं