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Haryana Scheme: यदि आपके पास भी ये डाक्यूमेंट्स, तो हरियाणा सरकार दे रही 80 हजार रूपये

यमुनानगर :- आज के इस महंगाई के दौर में लोगों के लिए मकान बनाना बेहद मुश्किल हो गया है. मकान Material इतना महंगा हो गया है कि ऐसे में गरीब वर्ग के नागरिक मकान बनाना तो दूर मकान की मरम्मत करवाने में भी असमर्थ हो गए हैं. मकान निर्माण करवाना तो आर्थिक रूप से गरीब परिवारो के लिए सोच से भी परे है. ऐसे में हरियाणा सरकार  अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के नागरिको को मकान की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दे रही है.

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मकान मरम्मत के लिए सरकार दे रही सहायता 

मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से BPL परिवारों के लिए “डॉ BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना” चलाई जा रही है. प्रारंभ में इस योजना के तहत 50,000 रुपए की राशि दी जाती थी जिसे अब बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया गया है. इस योजना का लाभ हरियाणा से बाहर यानी कि दूसरे राज्य के परिवारों को नहीं दिया जाएगा. केवल हरियाणा का मूल निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकता है.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र
  • BPL राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • बिजली और पानी का बिल
  • घर की रजिस्ट्री
  • BC जाति प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • घर के साथ फोटो

हरियाणा के मूल निवासी ही ले सकते हैं लाभ 

DC कैप्टन मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवारो को ही दिया जाता था लेकिन अब सरकार नें सभी BPL परिवारों को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया है. इस योजना का लाभ केवल ऐसे उम्मीदवार ही ले सकते हैं जिनके मकान बने हुए 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया हो. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता का स्वयं का मकान होना चाहिए और आवेदनकर्ता BPL सूची में शामिल होना चाहिए.

Author Shweta Devi

मेरा नाम श्वेता है. मैं हरियाणा के भिवानी जिले की निवासी हूं. मैंने D.Ed और स्नातक तक की पढ़ाई पूरी कर ली है. वर्तमान में मै Khabri Express पर बतौर लेखक के रूप में कार्य कर रही हूं. मै सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीम, एजुकेशन और लाइफ स्टाइल से जुड़े विभिन्न कंटेंट जितनी जल्द हो सके पाठको तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ.

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