चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2018 में 5,500 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए एग्जाम भी Conduct करवा लिया गया था. परंतु फिर भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी. इन पदों के लिए Court में मामला चल रहा है, Court से परीक्षार्थियों को केवल तारीख पे तारीख मिल रही थी. एक बार फिर दूसरी List में शामिल 2,413 उम्मीदवारों की नियुक्ति फिर लटक गई है.

पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं युवाओं को फिर लगा झटका
पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को झटका दिया. सुनवाई के दौरान सब इंस्पेक्टर मेल, SI फीमेल कांस्टेबल मेल और कॉन्स्टेबल IRB की भर्तियों को रद्द कर दिया गया है. जबकि ऑरफेन कैटेगरी के लिए नंबर क्लेम करने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. High Court ने ग्रुप डी की तर्ज पर जिन अभ्यर्थियों ने ऑरफेन कैटेगरी में Marks क्लेम किए थे उनको पांच नंबर का लाभ देने का फैसला सुनाया है. इसके अलावा करीब 1054 द्वारा रि- स्क्रुटनिंग Conduct करवाने का फैसला लिया है.
उम्मीदवारों में छाई निराशा
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार भर्ती की दूसरी सूची में शामिल 2,413 उम्मीदवारों की नियुक्ति फिर से बीच में ही लटक गई है. उम्मीदवारों का मन फिर से निराशा से भर गया है. इस भर्ती प्रक्रिया के सभी नियम वही थे जो Group- D भर्ती प्रक्रिया में लागू किए गए थे. उसमें उन अभ्यर्थियों को भी नंबर दिए गए थे जिनकी माता जिंदा है. इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के लिए अपनाए गए नियमों की बजाय कॉन्स्टेबल भर्ती में अलग ही नियमों को फॉलो किया.
2018 में हुए कॉन्स्टेबल पद विज्ञापित
हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले उम्मीदवार ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने वर्ष 2018 में कुल 6600 पदों जिसमें से 5500 मेल कॉन्स्टेबल और 1100 पद फीमेल कांस्टेबल के लिए विज्ञापित किए गए थे. इन पदों के लिए परीक्षा और परीक्षा के बाद होने वाली सारे Process को पूरा कर लिया गया था. परंतु सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को अपनाया. जिस कारण अधिक नंबर वाले उम्मीदवार Final List से बाहर हो गए और कम अंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति मिल गई.

