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Income Tax Notice: कही आपने भी तो नहीं कर दी ये गलती, इनकम टैक्स सीधे घर भेजगा नोटिस

नई दिल्ली, Income Tax Notice :- पुराने स्लैब के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ऊपर है या नए टैक्स स्लैब के हिसाब से 3.5 लाख रुपए से ऊपर है तो उसे Income Tax Return फाइल करना अनिवार्य होता है. प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग ITR भरते है. यदि ITR सही तरीके से भरा हो तो इसमें नागरिकों को छूट भी दी जाती है. नागरिकों द्वारा भरा जाने वाला Tax देश के विकासशील कार्यों में लगाया जाता है. देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में टैक्सधारकों का काफी बड़ा योगदान होता है. Income टैक्स से बचने के लिए टैक्सधारक तरह-तरह के तरीके आजमाते हैं, परंतु सरकार की नजरों से वह बच नहीं पाते.

income tax office

सरकार की नजर से नहीं बच पाएंगे टैक्सपेयर्स 

टैक्सधारक Tax भरने से बचने के लिए कई तरह के तरीके आजमाते हैं परंतु वे Tax विभाग की नजरों से बच नहीं पाते और इनकम टैक्स विभाग ऐसे लोगों के पास स्वयं ही नोटिस भेज देता है. बैंकों के पास प्रत्येक व्यक्ति का लेनदेन का डाटा मौजूद रहता है. ITR दाखिल करते समय टैक्सपेयर्स को इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कई तरह की जानकारी देनी होती है, परंतु कुछ नागरिक सही जानकारी नहीं देते जिन्हें आगे चलकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ITR की जांच कंपलसरी और मैनुअल दोनों तरीको से की जाती है. Income टैक्स स्लैब में आने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए ITR भरना अनिवार्य है.

TDS भरते समय रखे सावधानी 

इसके अलावा यदि आप भारत के नागरिक हैं और आपकी संपत्ति विदेश में है, तो भी आपको ITR अनिवार्य रूप से भरना होगा. यदि आप ITR जमा नहीं करवाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपके घर पर ही Tax का नोटिस भेज देता है. इसके अलावा बहुत बार नागरिक TDS भरते समय भी गलतियां कर देते है जिस कारण पुराने TDS और नए TDS में अंतर आ जाता है, जिस वजह से विभाग आपके घर पर ही Notice भेज देता है. इसलिए जब भी आप TDS भरे तो सभी जानकारियां अच्छे से पढ़ने के बाद ही भरकर जमा करवाएं. ITR भरने से पहले ध्यान रखें कि आपका TDS कितना कटा है.

विभिन्न मामलों में ITR इससे संबंधित उठेंगे सवाल

ITR दाखिल करते समय आपको वार्षिक आय के साथ- साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जानकारी देनी होती है. अगर निवेश से आपको कमाई होती हैं और आप इस बात का खुलासा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स वाले सीधे आपके घर पर ही Notice भेज देंगे. इससे बचने के लिए आंध्र बैंक इंटरेस्ट रेट की स्टेटमेंट हासिल कर उसको ITR में डाल सकते हैं. वहीं अगर आपकी Income 5 लाख रूपये हैं और आपके खाते में 1 साल में 12 लाख रूपये जमा हो रहे हैं तो आयकर विभाग इसकी भी जांच कर सकता है.

Sagar Parmar

हेलो दोस्तों मेरा नाम सागर परमार है मैं खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ा हूँ मेरा लक्ष्य आप सभी को हरियाणा व अन्य क्षेत्रों से जुडी खबर सबसे पहले पहुंचना है

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