Income Tax Return: ITR भरने वाले हो जाएं अलर्ट, अब टैक्स विभाग करने वाला है इस चीज की चेकिंग
नई दिल्ली :- Income Tax वह Tax होता है जो सरकार द्वारा लोगों की वार्षिक आय पर लगाया जाता है. भारत सरकार के द्वारा कर्मचारियों की वार्षिक आय निर्धारित की गई है इससे अधिक Income वाले कर्मचारियों से टैक्स वसूला जाता है. हालांकि बहुत बार देखने को मिलता है कि आयकरदाता Income टैक्स भरने में आनाकानी करने लगते हैं. जिस वजह से Income Tax विभाग की तरफ से ऐसे आयकरदाताओं के पास Notice भेजा जाता है, इसके बावजूद भी आयकरदाता कोई जवाब नहीं देते. इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे लोगों की जांच के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं.

आयकर दाताओं की अनिवार्य रूप से की जाएगी जांच
इनकम टैक्स विभाग द्वारा भेजे गए Notice की अनदेखी करने वालों के खिलाफ विभाग ने अनिवार्य रूप से जांच पड़ताल करने के आदेश दिए हैं. विभाग के द्वारा उनकी जांच भी की जाएगी जिसने किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी के जरिए टैक्स Evasion से संबंधित विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराई है. काफी लम्बे समय तक इंतजार करने के बाद Income टैक्स विभाग हरकत में आया है. उपभोक्ता विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस को अनदेखा कर कोई जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए विभाग ने यह कदम उठाया है.
धारा 143 (2) के तहत भेजना होगा नोटिस
विभाग द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों के अनुसार टैक्स अधिकारियों को Income में विसंगतियों के बारे में आयकरदाताओं को 30 जून तक आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस भेजना होगा. जिसके बाद आयकरदाताओं को इस बारे में संबंधित Documents प्रस्तुत करने होंगे. इनकम टैक्स से संबंधित अधिनियम की धारा 142(1) के तहत यदि कोई आयकरदाता विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देता है तो नेशनल फेसलेस एसेसमेंट सेंटर (NAFAC) को यह मामला भेजा जाएगा, जो आगे की सारी कार्यवाही पूरी करेगा.
अधिकारियों को स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार
इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 142(1) के तहत टैक्स अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार देती है. वही अधिनियम की धारा 143(2) के तहत आयकरदाताओं को NAFAC के द्वारा Notice भेजा जाएगा. अधिकतर मामलों में आयकर विभाग एकीकृत सूची जारी करता है जिसमें सक्षम प्राधिकरण द्वारा छूट को रद्द किए जाने के बावजूद आयकरदाता आयकर कटौती की मांग करता है.
