पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में बढ़ा ब्याज, अब 2 लाख रुपये जमा करने पर मिलेगा इतना फायदा
नई दिल्ली :- अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं या सुरक्षित बचत योजना की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक अहम अपडेट है। भारतीय डाक विभाग ने अपनी टाइम डिपॉजिट स्कीम (TD) की ब्याज दरों में बदलाव किया है। यह स्कीम ठीक वैसे ही काम करती है जैसे बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), लेकिन इसमें ब्याज दर सभी जमाकर्ताओं के लिए समान होती है, चाहे वह वरिष्ठ नागरिक हों या युवा निवेशक।
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किन अवधि की TD योजनाओं में हुआ बदलाव?
पोस्ट ऑफिस की TD स्कीम 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि में उपलब्ध होती है। नए बदलावों के अनुसार:
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1 साल की TD योजना की ब्याज दर बदलाव नहीं हुआ, यानी यह पहले की तरह 6.9% बनी रहेगी।
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2 साल की TD पर अब 6.9% ब्याज मिलेगा, जो पहले 7.0% था।
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3 साल की TD की ब्याज दर भी घटकर 6.9% हो गई है, जो पहले 7.1% थी।
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5 साल की TD पर ब्याज दर बढ़ाकर 7.7% कर दी गई है, जो पहले 7.5% थी।
यानि अब केवल 5 साल की TD स्कीम पर ही आपको ज्यादा ब्याज का लाभ मिलेगा, बाकी सभी स्कीमों में या तो कोई बदलाव नहीं हुआ है या दरें कम कर दी गई हैं।
2 लाख रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा?
अगर कोई व्यक्ति 5 साल की TD स्कीम में ₹2 लाख का निवेश करता है, तो नई ब्याज दर के अनुसार उसे मैच्योरिटी पर ₹2,92,849 मिलेंगे। इसका मतलब है कि कुल ₹92,849 ब्याज के रूप में मिलेगा। ये रकम किसी सुरक्षित निवेश के लिए काफी संतोषजनक मानी जा सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो जोखिम से दूर रहकर गारंटीड रिटर्न चाहते हैं।
बैंक FD से कैसे अलग है पोस्ट ऑफिस TD?
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पोस्ट ऑफिस TD स्कीम में सभी को समान ब्याज दर मिलती है, चाहे उम्र कुछ भी हो।
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वहीं, बैंक की FD स्कीमों में आमतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 0.50% ब्याज का लाभ मिलता है।
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पोस्ट ऑफिस TD पर मिलने वाला ब्याज सरकार द्वारा तय किया जाता है और हर तिमाही में इसकी समीक्षा की जाती है।
क्यों करें TD में निवेश?
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सरकारी गारंटी: पोस्ट ऑफिस की TD स्कीम पूरी तरह सुरक्षित होती है क्योंकि यह भारत सरकार की योजना है।
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स्थिर ब्याज दर: एक बार ब्याज दर तय हो जाए, तो पूरी अवधि में वही दर लागू रहती है।
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लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न: विशेषकर 5 साल की TD योजना अब अधिक आकर्षक बन गई है, क्योंकि इसमें बढ़ी हुई ब्याज दर से बेहतर फायदा मिल रहा है।
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टैक्स लाभ: 5 साल की TD स्कीम पर आप धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी प्राप्त कर सकते हैं।