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हरियाणा फैमिली ID पर नया अपडेट: सरकार ने बदले नियम, अब पते को लेकर हुई सख्ती

चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (Family ID) बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब यदि आप फैमिली आईडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके आधार कार्ड में दर्ज पता हरियाणा का होना अनिवार्य है। बिना हरियाणा के पते के अब फैमिली आईडी जारी नहीं की जाएगी।

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अब पहचान के लिए जरूरी होंगे ये दस्तावेज

नई व्यवस्था के तहत, सिर्फ आधार कार्ड ही काफी नहीं होगा। आपको इनमें से कोई एक दस्तावेज देना होगा जिसमें हरियाणा का पता दर्ज हो:

  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)

  • स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC)

  • मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)

  • मार्कशीट (DMC)

इनमें से किसी एक दस्तावेज में हरियाणा का पता दर्ज होना जरूरी है, तभी फैमिली आईडी बनवाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

क्यों जरूरी हुआ आधार में पता अपडेट?

फैमिली आईडी की सारी जानकारी सीधे आधार डाटाबेस से लिंक होती है। नाम, पता और अन्य विवरण आधार कार्ड से ही खींचे जाते हैं। इसलिए यदि आपके आधार कार्ड में कोई अन्य राज्य का पता दर्ज है, तो फैमिली आईडी बनवाने से पहले पता अपडेट करवाना अनिवार्य है।

कैसे करें आधार में पता अपडेट?

  • नजदीकी CSC सेंटर या आधार नामांकन केंद्र पर जाएं

  • वैध पते का प्रमाण (उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई एक) साथ ले जाएं

  • आधार में पता अपडेट करवाएं, फिर फैमिली आईडी के लिए आवेदन करें

फैमिली आईडी प्रणाली में लगातार बदलाव

हरियाणा सरकार समय-समय पर फैमिली आईडी सिस्टम को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए नए विकल्प और फीचर्स जोड़ रही है। हाल ही में इसमें दो नए विकल्प शामिल किए गए थे, ताकि नागरिकों को सुविधाजनक और सटीक सेवा मिल सके।

Rohit

प्रिय पाठको मेरा नाम रोहित कुमार है. मैं खबरी एक्सप्रेस का फाउंडर हूँ. वेबसाइट पर कार्य मेरी देख रेख में ही किये जाते है. यदि आपको हमारी वेबसाइट के किसी कंटेंट से कोई समस्या है. तो आप मुझे Admin@khabriexpress.in पर मेल कर सकते है

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