Car VIP Number: अब VIP नंबर लेने के लिए खर्च करने होंगे लाखों रुपये, पांच लाख में मिलेगा 0001 नंबर
भिवानी :- कुछ लोग अपनी गाड़ी के लिए VIP नंबर लेना पसंद करते है मगर उन्हें इसके लिए मोटी रकम भी चुकानी होगी. हरियाणा मोटर वाहन नियम के तहत वीआईपी नंबरों पंजीकरण चिन्हो की ई-नीलामी के लिए आवेदन मांगे गये है. इन वीआईपी नंबरों के आवेदन SDM Office में होंगे. VIP नंबर लेने के लिए रेट Fix किए गए हैं, जिसमें 0001 नंबर लेने के लिए पांच लाख रूपए देने होंगे. ई-नीलामी के जरिये प्राईवेट के लिए अधिमान्य पंजीकरण चिन्हों का आवंटन व परिवहन वाहनों ट्रांसपोर्ट को पंजीकरण चिह्नों का आवंटन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा.
VIP नंबरों के लिए होगी e- Nilami
एसडीएम दीपक बाबू लाल करवा ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा मोटर वाहन नियम के तहत गैर परिवहन वाहनों के लिए वीआईपी नंबरों (पंजीकरण चिन्हों) के निर्धारित आरक्षित मूल्य की ई-नीलामी होगी. उन्होंने बताया कि गैर-परिवहन वाहनों को पंजीकरण चिह्नों का आवंटन या तो ई-नीलामी से या कम्प्यूटर सिस्टम का Use करते हुए Numberwise से भी हो सकता है. SDM ने बताया कि गैर- परिवहनों के पंजीकरण चिन्ह के लिए एक आरक्षित मूल्य Fix हुआ है जैसी गैर-परिवहनों को 0001 नंबर के लिए पांच लाख रूपए, 0002, 0007, 0009 के लिए एक लाख 50 हजार रूपए, 0003, 0004, 0005, 0006, 0008 के लिए एक लाख रूपए तथा 0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100, 0786 नंबर के लिए 75 हजार रूपए आरक्षित मूल्य देना होगा.
Portal पर देनी होगी पसंद
इसी प्रकार से 0012 से 0098 तक के नंबरों में उपर दिए गए निर्धारित चिह्नों को छोडकर 0101, 0110, 0111, 0200, 0202, 0220, 0222, 0300, 0330, 0303, 0333, 0400, 0404, 0444, 0500, 0505, 0550, 0555, 0600, 0606, 0660, 0666, 0700, 0707, 0770, 0777, 0800, 0808, 0880, 0888, 0900, 0909, 0990, 0999, 1000 1001, 1111, 2000, 2002, 2222, 3000, 3003, 3333, 4000, 4004, 4444, 5000, 5005, 5555, 6000 6006, 6666, 7000, 7007, 7777, 8000, 8008, 8888, 9000, 9009, 9999 नंबर की 50 हजार रूपए Reserved Rate फिक्स किये गये है. उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से ई- नीलामी के जरिये गैर-परिवहन वाहनों के लिए मनपसंद पंजीकरण चिह्नों का आबंटन यदि कोई व्यक्ति गैर आंवटित पंजीकरण चिह्नों, जो अधिमान्य पंजीकरण चिह्न नहीं है, में से अपने स्वामित्व वाले वाहन के लिए आवंटन के लिए किसी भी पंजीकरण चिह्न को Select करना चाहता है, तो निर्दिष्ट Portal पर अपनी पसंद साझा कर सकता है.
पसंदीदा नंबरो के लिए चुकाना होगा 20 हज़ार Reserved मूल्य
फिर ऐसे पंजीकरण चिह्न को Computer System क्रमरहित सृजन पंजीकरण चिह्नों के पूल से हटा देगा और ई-नीलामी के लिए पंजीकरण चिह्नों के पूल में जोड़ देगा. ऐसे पसंदीदा पंजीकरण चिह्नों के लिए 20 हजार Reserved Price चुकाना होगा. एसडीएम ने बताया कि पहले आओ-पहले पाओ सेवा के आधार पर परिवहन वाहनों के लिए अधिमान्य पंजीकरण चिह्नों को आवंटित किया जाएगा. परिवहन वाहनों के लिए 0001 नंबर का एक लाख रूपए मूल्य व इसी प्रकार से 0002, 0021, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0999 एवं 0786 के लिए 30 हजार रूपए, 0100, 0111, 0222, 0333, 0444, 0555, 0666, 0777, 0888, 0999, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999 नंबर के लिए 20 हजार रूपए तय किए गए है.
हर बोलीदाता को करना होगा पोर्टल पर Registration
इसके अतिरिक्त कोई अन्य पंजीकरण चिन्ह के लिए दस हजार रूपए देने होंगे. एसडीएम ने बताया कि ई-नीलामी बोली चक्र में पंजीकरण चिह्नों के पूल में Last चार समान अंकों वाले दो से अनधिक समान, अधिमान्य पंजीकरण चिह्न शामिल नहीं होंगे. हर आरक्षित मूल्य सहित ई-नीलामी के लिए पेश अधिमान्य पंजीकरण चिह्नों का पूल सभी बोलीदाताओं की जानकारी के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित होगा. उन्होंने बताया कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हर बोलीदाता को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा.
निर्धारित 90 दिनों में बोलीदाता को सौंप दिया जाएगा वीआईपी नंबर
पंजीकरण के लिए नाम, पिता का नाम और पूरा पता, ई-नीलामी से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल फोन नंबर और ई-मेल आईडी, परिवार पहचान पत्र, आईडी और व्यवसायिक उद्यमियों के लिए हरियाणा उद्यम ज्ञापन एचयूएम आईडी मार्क, आईएफएससी कोड सहित बैंक खाते का विवरण सहित कोई अन्य प्रासंगिक सूचना भी मांगी जा सकती है. सफल बोलीदाता को निर्धारित 90 दिनों की समयावधि में वीआईपी नंबर दिया जाएगा.