गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की छूट का मौका, 31 जुलाई तक ऐसे उठाएं लाभ
गुरुग्राम :- दिल्ली से सटे गुरुग्राम शहर के लोगों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट देने का ऐलान किया है। यह छूट उन्हीं प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगी जो 31 जुलाई 2025 तक सेल्फ सर्टिफिकेशन पूरा कर ऑनलाइन टैक्स का पूरा भुगतान करेंगे।
अब नहीं काटने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर
नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने जानकारी दी कि टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन, आसान और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने सभी प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की है कि लास्ट डेट का इंतजार न करें और समय रहते इस छूट का लाभ उठाएं।
प्रॉपर्टी डिटेल करनी होगी ऑनलाइन अपडेट
आयुक्त ने बताया कि टैक्स भरने से पहले प्रॉपर्टी मालिकों को अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी जैसे – क्षेत्रफल, निर्माण प्रकार, और उपयोग (आवासीय या व्यावसायिक) – एनडीसी हरियाणा पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स से ही शहर की बुनियादी सुविधाओं जैसे जलापूर्ति, सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट आदि के विकास में मदद मिलती है। इसलिए यह सिर्फ एक टैक्स नहीं बल्कि शहर के विकास में योगदान देने का ज़रिया भी है।
सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर
अगर किसी को इस प्रक्रिया में सहायता चाहिए तो वे नगर निगम की हेल्पलाइन 1800-180-1817 पर कॉल कर सकते हैं या नजदीकी नागरिक सुविधा केंद्र पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।