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Credit-Debit Card से पैसे खर्च करने के बदले नियम, वित्त मंत्रालय का नया नोटिस जारी

नई दिल्ली :- वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से कहा गया है कि इंटरनेशनल Credit Card से Foreign में होने वाला खर्च LRS स्कीम की सीमा में लाने के लिए फेमा कानून में परिवर्तन करने का लक्ष्य डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड से भेजी गई अमाउंट के Tax संबंधी पहलुओं को एकसमान करना है. वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बयान में बताया कि फॉरेक्स मैनेजमेंट (FAMA) संशोधन नियम, 2023 के जरिये क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेश में होने वाला खर्च भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की LRS स्कीम में शामिल कर लिया गया है.

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1 July से प्रभावी होंगे नए Rates

इससे विदेश में खर्च की गई राशि पर लागू दरों पर ‘स्रोत पर कर संग्रह’ (TCS) हो पायेगा. यदि टीसीएस देने वाला व्यक्ति Tax Payer है तो वह अपने आयकर या अग्रिम कर देनदारियों के लिए क्रेडिट या समायोजन का दावा पेश कर सकता है. इस वर्ष के Budget में विदेशी टूर पैकेज एवं एलआरएस के अंतर्गत विदेश भेजे गए पैसे पर टीसीएस को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पेश किया गया था. नई Tax Rates एक जुलाई से प्रभावी होगी. वित्त मंत्रालय ने RBI के साथ सलाह पर जारी Notification में फेमा अधिनियम, 2000 की धारा सात को हटा दिया है.

RBI ने कई बार लिखा पत्र

इससे विदेश में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से किया गया भुगतान भी एलआरएस की Limit में आ गया है. विदेश पैसे भेजने की Service देने वाली कंपनियों से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2.50 लाख रुपये की मौजूदा LRS Limit से ज्यादा खर्च की आज्ञा वाले अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं. मंत्रालय के अनुसार, RBI ने भी कई बार सरकार को पत्र लिखा था कि विदेश में डेबिट एवं क्रेडिट से किए जाने भुगतान को लेकर अलग व्यवहार समाप्त किया जाना चाहिए.

मंगलवार को जारी किया गया नोटिफिकेशन 

मंत्रालय ने पिछले मंगलवार को ही इस बारे में एक अधिसूचना जारी कर फेमा कानून में संशोधन किए जाने के बारे में बताया. इस अधिसूचना में एलआरएस को शामिल करने के बाद 2.5 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य की विदेशी मुद्रा के किसी भी धन-प्रेषण के लिए आरबीआई की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी. इस अधिसूचना के पहले तक विदेश यात्रा के दौरान खर्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान एलआरएस के दायरे में शामिल नहीं थे.

मंत्रालय ने बदलाव से जुडी लिस्ट की जारी 

मंत्रालय ने इस Change पर संबंधित प्रश्नों एवं उनके जवाब की एक List जारी करते हुए स्थिति को साफ करने का प्रयास किया है. उसका कहना है कि एलआरएस के तहत Debit Card से किए गए भुगतान पहले ही शामिल थे परन्तु Credit Card से विदेश में किए गए खर्च इस दायरे में नहीं आते थे. इसकी वजह से कई लोग LRS सीमा से ऊपर चले जाते है.

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

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