RBI Update: RBI ने इन दो बड़े बैंकों के लाइसेंस किये रद्द, आज से ही लेन- देन नहीं कर पाएंगे ग्राहक
नई दिल्ली, RBI अपडेट :- कुछ दिन पहले ही एचडीएफसी और एचएसबीसी बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पेनल्टी लगाई गई थी. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमों को लेकर और भी सख्त हो गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से महाराष्ट्र और कर्नाटक में संचालित हो रहे दो सहकारी बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है. साथ ही दोनों बैंकों को 5 जुलाई 2023 यानि आज से किसी प्रकार के Banking कारोबार को ना करने की सलाह दी गई है.

RBI ने दिया 2 बड़े बैंक के ग्राहकों को झटका
RBI की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि बुलढाणा स्थित मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और बेंगलुरू स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है. अब दोनों ही बैंक किसी प्रकार का बैंकिंग कार्य नहीं कर पाएंगे. केंद्रीय बैंक की तरफ से दोनों सहकारी बैंकों की पर्याप्त पूंजी और आमदनी की संभावनाओं में कमी देखने को मिली. इस वजह से RBI की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया.
इन बैंकों को नहीं दी जा सकती आगे कार्य करने की परमिशन
रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये की सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. बैंक की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 97.60% जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार है. यदि आरबीआई की तरफ से इन बैंकों को आगे कार्य करने की परमिशन दी जाती है, तो इससे सार्वजनिक हित पर प्रभाव पड़ेगा.
