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होम लोन लेने वाले ग्राहकों को RBI ने दी ये बड़ी राहत, बैंकों के लिए जारी किए ये कड़े निर्देश

नई दिल्ली :- खुद का घर खरीदने का सपना होम लोन के सहारे पूरा करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें होम लोन (new home loan rules) लेने से लेकर इसे चुकाने तक में आने वाली कई परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आरबीआई (RBI) ने इसे लेकर नए नियम तय कर दिए हैं। इसके साथ ही इन नियमों को निष्पक्ष तरीके से लागू करने के लिए बैंकों व एनबीएफसी (NBFC) को भी अवगत करा दिया है। अगर नियमों (RBI rules for home loan) की अवहेलना की जाती है या ग्राहक की ओर से शिकायत मिलती है तो संबंधित बैंक पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।

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ग्राहकों को अब यह होगी सुविधा

भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन चुकता (home loan repayment rules) करने वाले ग्राहकों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। यह उनके लिए राहत भरा भी है, अब उन्हें अपने कागजातों को प्राप्त करने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना होगा। आरबीआई ने यह व्यवस्था कर दी है कि अब लोन चुकाने के बाद यदि प्रॉपर्टी के कागजात कोई बैंक या एनबीएफसी (non banking financing companies) या अन्य वित्तीय संस्थान देरी करती हैं तो उन्हें हर्जाना देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) ने अपने अधीन आने वाली सभी वित्तीय संस्थाओं, बैंक, मिनी बैंक, एनबीएफसी आदि को नए निर्देशों से अवगत करा दिया है।

 

कोर्ट तक पहुंच रहे थे मामले

भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) को लगातार इस बारे में शिकायतें मिल रही थी कि उपभोक्ताओं की ओर से लोन चुकता करने के बाद भी बैंकों में गिरवी रखे उनके प्रॉपर्टी के कागजात समय पर नहीं मिल रहे। लोगों को अपने जरूरी कागजात (property documents) लेने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था। कई मामलों में तो विवाद के कारण कोर्टों में केस हो रहे थे। इससे बैंकों का कीमती समय बर्बाद हो रहा था।

 

कागजात गुम होने पर नियम

लोन चुकता करने के बाद ग्राहक के कागजात लौटाने को लेकर कई नियम आरबीआई ने बनाए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI update) की ओर से सभी बैंकों को ग्राहक के साथ इसे लेकर जिम्मेदारी से निष्पक्ष व्यवहार (Responsible Lending Conduct) करने के निर्देश दिए गए हैं। आरबीआई को इन मामलों में नियमों का उल्लंघन किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं।अगर लोन (home loan news) लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को ये कागज लौटाने का नियम बनाया गया है। बैंकों व NBFC को इस बारे में पूरी प्रक्रिया की जानकारी वेबसाइट पर भी डालनी होगी। अगर कागजात गुम होते हैं या कोई हानि पहुंचती है तो संबंधित बैंक (bank news) उन्हें पूरा कराकर देंगे। इसमें ग्राहकों की हर संभव मदद भी करेंगे।

इतने समय में लौटाने होंगे कागजात –

ग्राहकों के कागजात अब बैंकों को तय समय में ही देने होंगे। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India rules) ने निर्देश जारी कर कहा है कि लोन चुका देने के बाद 30 दिन के अंदर बैंक को सभी असली कागजात ग्राहक को सुपुर्द करने होंगे। बैंक या  वित्तीय संस्थान को यह बताना होगा कि उपभोक्ता वे कागजात कौन सी बैंक शाखा से ले सकते हैं। जिस बैंक से लोन (bank loan rules) लिया है वहां से मिलेंगे या  नजदीकी अन्य किसी कार्यालय से कागजात मिलेंगे, यह विकल्प ग्राहकों को सुविधा के तौर पर बताना संबंधित बैकों या वित्तीय संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी।

देरी करने पर हर रोज लगेगा तगड़ा जुर्माना-

कोई भी लोने देने वाली वित्तीय संस्था या बैंक अगर समय पर ग्राहक के कागजात (documents return rules) नहीं देते हैं तो उन्हें ग्राहक को हर्जाना देना होगा। इतना ही नहीं संबंधित संस्थान को उपभोक्ता को कागजात देने में देरी का कारण भी बताना होगा। कागजात लौटाने (property documents return rules) में देरी करने वाले संस्थान या बैंक को हर रोज के हिसाब से 5000 रुपये का हर्जाना लगेगा।

उपभोक्ताओं को नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर 

लोन लेने के बाद लोग जब उसे चुकता कर देते हैं तो भी उन्हें बैंक में अपने गिरवी रखे कागजातों (Property documents) को लेने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए निर्देशों (RBI new guidelines) के लागू होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी और कागजातों के लिए बैंकों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। अब लोगों को तय समय में कागजात  मिल सकेंगे क्योंकि हर्जाना भरने के डर से बैंक (RBI rules for home loan) भी जल्दी से कागजात लौटाएंगे और कोई आनाकानी या मनमानी नहीं कर सकेंगे।

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

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