Savings Schemes: सुकन्या समृद्धि योजना हुआ में बड़ा बदलाव, वित्त मंत्री के आदेश हुए जारी
नई दिल्ली :- सरकार की तरफ से छोटे निवेश (Savings Schemes) के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई है. इन Schemes में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शामिल है. यदि आप भी इन Short Investment Scheme में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए अहम होने वाली है. सरकार की तरफ से इन योजनाओं के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं.

वित्त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
जो लोग इन स्कीमों में निवेश करते हैं उनके लिए सरकार नए नियम जारी करने जा रही है. ऐसे में अगर आप भी इनमें से किसी भी सरकारी Scheme में निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो आपको इन नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप बिना पैन और आधार कार्ड के इन Schemes का लाभ नहीं ले पाएंगे. कुछ वक़्त पहले वित्त मंत्रालय की ओर से एक Notification जारी कर इस बारे में बताया गया था.
सीमा से ज्यादा निवेश करने पर दिखाना होगा पैन कार्ड
जारी अधिसूचना के अनुसार स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स का इस्तेमाल KYC के तौर पर होगा. इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने बताया है कि निवेशकों को आगे से किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए सबसे पहले Aadhar नामांकन संख्या दर्ज करनी होगी. इसके अलावा Limit से अधिक निवेश करने के लिए पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. आप पैन कार्ड के बिना Invest नहीं कर पाएंगे. पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम के लिए खाता खोलते वक़्त अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको आधार के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण जमा करना होगा.
खाता खोलने के लिए होगी कुछ कागजातों की जरूरत
साथ ही निवेशक को ‘छोटी बचत योजना’ (Savings Schemes) के निवेश से जुड़ने के लिए अकाउंट खोलने की तारीख से छह महीने के अंदर आधार नंबर देना होगा. अब से स्मॉल सेविंग्स स्कीम में Account Open करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी जिनमें आधार नंबर या फिर धार एनरोलमेंट स्लिप, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, PAN नंबर इत्यादि शामिल है. वर्तमान के निवेशक अगर 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करते तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका अकाउंट बैन हो जाएगा.
