RBI का बड़ा फैसला अब खातों से निकाल सकेंगे सिर्फ 5000 रुपये, जारी हुआ नोटिफिकेशन
नई दिल्ली :- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) समय-समय पर बैंक से जुड़े नियमों व कानूनों में बदलाव करता रहता है. जिन ग्राहकों का Bank में खाता है वह पहले जितनी चाहे उतनी Amount निकाल सकता था. परंतु आगे से अब ऐसा नहीं होगा RBI की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है. जिसमे बताया गया है कि अब से आप केवल एक Limited राशि ही बैंक से निकाल पाएंगे. बैंकों की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए RBI ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है. यदि आप भी Bank ग्राहक है तो Bank जाने से पहले आप यह खबर अवश्य देख ले.

इन बैंको से नहीं निकाल पाएंगे 5000 से ज्यादा रुपए
सरकारी बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए RBI ने एक सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर के तहत 5 बैंकों पर 6 महीनों के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई है. 5 बैंकों में से 2 बैंकों के ग्राहक अपने Account से केवल 5000 रुपए ही निकाल सकते हैं. RBI ने उर्वाकोंडा (अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी Bank, उर्वाकोंडा सहकारी नगर बैंक, अकलुज बैंक महाराष्ट्र इन बैंको से ग्राहकों को केवल 5000 रुपए निकालने की ही अनुमति होगी.
बैंक नहीं दे पाएगा लोन
इसके अलावा RBI सर्कुलर के तहत यदि इन दोनों बैंकों से किसी ग्राहक को Loan चाहिए है तो यह Bank अपने ग्राहकों को लोन मुहैया नहीं करवा सकता या फिर ग्राहक एडवांसेज को भी रिन्यू नहीं कर सकेंगे. साथ ही दोनों Bank कोई भी एग्रीमेंट या फिर अपनी प्रॉपर्टी को सेल या Transfer भी नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा 6 महीने तक इन बैंको के ग्राहक अपने खातों से केवल 5000 रुपए की निकासी कर पाएंगे.
इन बैंकों के ग्राहकों को रुपए निकालने की अनुमति नहीं
इन दोनों बैंकों के अलावा शेष 3 बैंकों में भी आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं. इन तीनों Banks आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद महाराष्ट्र, HCBL सहकारी बैंक लखनऊ (UP), शिक्षा सहकारी बैंक नियमिता मद्दूर, मांड्या (कर्नाटक) में से ग्राहकों को अपने खातों से से रुपए निकालने की अनुमति नहीं है. इसलिए इन बैंको के ग्राहक अपने Account से रुपए नहीं निकाल पाएंगे. वही RBI ने बताया कि इन पांचों बैंकों के पात्र जमाकर्ता, जमा Insurance और Credit गारंटी निगम से 5 लाख रुपये तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे.
