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हरियाणा में आम जनता को बिजली विभाग का गिफ्ट, अब 300 यूनिट तक बिजली खर्च पर मिलेगा ये बड़ा फायदा

चंडीगढ़ :- हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है. दरअसल, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने अध्यक्ष नंदलाल शर्मा और सदस्य मुकेश गर्ग के नेतृत्व में वित्त वर्ष 2025- 26 के लिए अपना टेरिफ ऑर्डर जारी किया है. यह ऑर्डर 1 अप्रैल से लागू हो गया है. इसके तहत, हर महीने 300 यूनिट तक मासिक बिजली खपत वाले और 5 किलोवाट तक के लोड वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मासिक न्यूनतम शुल्क (MMC) को खत्म कर दिया गया है. अब उपभोक्ताओं को वही भुगतान करना होगा, जितनी बिजली की खपत करेंगे.

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bijli meter

किसानों के लिए भी राहत

माना जा रहा है कि इससे 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट की मामूली दर वृद्धि का प्रभाव संतुलित होगा. साथ ही, गैर जरूरी खपत को भी रोकने में मदद मिलेगी. इन आदेशों में किसानों को भी राहत प्रदान की गई है. मीटर कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए मासिक न्यूनतम शुल्क को ₹200 से घटाकर 188/ 144 रुपए प्रति बीएचपी प्रति वर्ष कर दिया गया है. यह लोड पर निर्भर करेगा. 20 किलोवाट के लोड पर 4.75 रुपए प्रति यूनिट और उससे ज्यादा पर 6.50 रुपए प्रति यूनिट की दर तय की गई है. वहीं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की अधिकतम सीमा 10% फिक्स की गई है. इसके अलावा, 6 महीने के अंदर कॉस्ट ऑफ सप्लाई स्टडी करवाना जरूरी किया गया है.

दिए गए यह निर्देश

आयोग ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पीएम सूर्य घर योजना को सरल बनाने, नेट मीटर को समय पर उपलब्ध करवाने और वित्तीय वर्ष 2025- 26 के अंत तक 200 एमडब्ल्यूएच बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) को स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर विशेष ध्यान दिया है. वित्त वर्ष 2023- 24 में व्यापारिक बकाया बढ़क

Author Meenu Rajput

नमस्कार मेरा नाम मीनू राजपूत है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर काम करती हूँ. मैंने बीकॉम, ऍम कॉम तक़ पढ़ाई की है. मैं प्रतिदिन हरियाणा की सभी ब्रेकिंग न्यूज पाठकों तक पहुंचाती हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करू और आप लोगों तक सबसे पहले न्यूज़ पंहुचा सकूँ. जिससे आप लोगों को समय पर और सबसे पहले जानकारी मिल जाए. मेरा उद्देशय आप सभी तक Haryana News सबसे पहले पहुँचाना है.

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