HCS Exam: हरियाणा में नौकरी की परीक्षा में बैठने से पहले जान लें नया नियम, ये गलती की तो हो जाएंगे अयोग्य
पंचकुला :- जैसा कि आप सभी जानते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से HCS & Allied Services की भर्ती (HCS Exam) होने जा रही है. इस परीक्षा की तिथि भी निर्धारित की गई है. HPSC की तरफ से इस परीक्षा का आयोजन 21 मई को हरियाणा के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा. ऐसे में जो भी युवा इस परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें इस परीक्षा के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए.

5 Circle में से एक गोला काला करना अनिवार्य
आयोग की तरफ से नए नियम लागू किए गए हैं. यदि आप उनका पालन नहीं करते हैं तो अयोग्य घोषित हो जाएंगे. हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा (HCS Exam) के लिए अपनाए जाने वाले नए पैटर्न को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल के द्वारा Notification जारी किया गया है. HCS की परीक्षा में हर प्रश्न में पांच Option यानी (ए, बी, सी, डी और ई) होंगे. यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न को करता है, तो उसे दिए गए गोले ‘ए’ ‘बी’, ‘सी’ या ‘डी’ को काला करना होगा और अगर प्रश्न नहीं करना है तो उसे ‘ई’ गोले को काला करना होगा.
गोला काला न करने पर कटेंगे 0.25 अंक
इसका अर्थ यह है कि यदि उम्मीदवार को प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो भी उसे पांचवे गोले को भरना होगा. यदि परीक्षार्थी किसी भी गोले को काला नहीं करता है तो उसका एक चौथाई (0.25) अंक काटा जाएगा. कोई भी उम्मीदवार 10 प्रतिशत से ज्यादा प्रश्नों में पांच गोलों में से किसी एक को काला नहीं करता है तो उसे अयोग्य करार कर दिया जाएगा.
मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश
आधार प्रमाणीकरण सेवा को http://onetimeregn.haryana.gov.in पोर्टल पर अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है. हरियाणा सरकार की तरफ से भारतीय प्रशासनिक सेवा में Select होने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के लिए अपने ग्रुप-ए पदों का ऐलान कर दिया है. इस बारे में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने Orders दे दिए हैं. आदेश के अनुसार राज्य सरकार उस व्यक्ति के मामले पर विचार करेगी जो राज्य Civil सेवा से जुडा नहीं है लेकिन राजपत्रित पद पर कार्य कर रहा है. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
5 गुना से ज्यादा नहीं होगी प्रस्तावित रिक्तियों की संख्या
राज्य में डिप्टी कलेक्टर के पद के समकक्ष घोषित किसी भी पद पर विचार के लिए अधिकारी की सेवा राज्य सरकार के अधीन आठ साल पूरी होनी चाहिए. साथ ही उस व्यक्ति का प्रस्ताव सिविल सर्विस कमेटी के लिए प्रस्तावित किया जाना होना चाहिए.कमेटी के विचार के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या साल के दौरान भरे जाने के लिए प्रस्तावित रिक्तियों की संख्या से पांच गुणा से ज्यादा नहीं होगी.
डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष घोषित पदों में आते हैं यह पद
डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष घोषित पदों में उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, उप निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, संयुक्त निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, अपर निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, जिला राजस्व अधिकारी, सहकारी प्रबंधन केंद्र, रोहतक के प्रधानाचार्य, सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के मुख्य लेखा परीक्षक, डीडीपीओ, राज्य सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र के प्रधान, उप निदेशक पंचायत, संयुक्त निदेशक विकास, अपर निदेशक पंचायत, उप परिवहन नियंत्रक (यातायात), उड़नदस्ता अधिकारी (यातायात) महाप्रबंधक, राज्य परिवहन, सहायक निदेशक, रोजगार, उप निदेशक, रोजगार, संयुक्त निदेशक, रोजगार एवं संभागीय रोजगार अधिकारी आते है.

