नई दिल्ली

अब पेट्रोल पम्प पर भी कटेंगे चालान, इस चीज़ पर ध्यान न देने से लगेगा 10 हज़ार रूपए का जुर्माना

नई दिल्ली :- पिछले साल देश में कुछ नए नियम लागू किए गए थे. 1 अक्टूबर 2023 को जो नियम लागू किए गए थे वह प्रभावित होने वाले हैं. अब यह नियम आपको जमीनी तौर पर हर तरफ नजर आएंगे. लागू हुए नए नियम पेट्रोल और डीजल वाहनों के साथ-साथ CNG वाहनों पर भी लागू रहेंगे. आइये इस बारे में विस्तार से जानते हैं कि नए प्रदूषण नियम के तहत आपका ₹10000 का चालान कैसे कट सकता है.

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एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी सूचना

दिल्ली में शुरू हो चुके पेट्रोल पंपों पर चालान सिस्टम अब पूरे देश भर में लागू होने के लिए तैयार है. नए नियम के तहत पेट्रोल भरने जाने वाले वाहनों का प्रदूषण Certificate ना मिलने पर वहीं मौके पर उनका चालान कट सकता है. शीघ्र ही परिवहन विभाग से ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि लोगों को उनके प्रदूषण सर्टिफिकेट की Validity खत्म होने से पहले SMS के जरिये सूचना भेज दी जाए.

देना होगा 10000 का जुर्माना

माना जा रहा है कि एक महीने पहले या 15 दिन पहले व 7 दिन पहले तक लोगों को इसके बारे में लगातार सूचित किया जाएगा ताकि लोग अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा पाये. इसके बाद भी नहीं बनवाने वाले लोगों का चालान पेट्रोल पंप पर काटा जाएगा. जुर्माने की रकम नए दंड संहिता के मुताबिक ₹10000 होगी. इस प्रकार की कार्यवाही दिल्ली एनसीआर के कई पेट्रोल पंपों पर शुरू हो चुकी है.

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

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