हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों की बल्ले- बल्ले, अब आसानी से नौकरी के लिए होगा सिलेक्शन
चंडीगढ़ :- हरियाणा में अनुबंध आधार (Haryana Contractual Jobs) की भर्तियों में कम आय वाले परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) पास युवाओं को भी 10 अंकों का लाभ दिया जाएगा. अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारी एक वर्ष में 10 Medical Leave और 10 आकस्मिक अवकाश ले पाएंगे. मुख्यमंत्री मनोहर लाल की स्वीकृति के बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल ने Contract आधार की नौकरियों के लिए नई Policy जारी कर दी है.
पारिवारिक आय के आधार पर मिलेंगे अंक
कच्ची नौकरियों की Merit List आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय, उम्मीदवार की Age और सामाजिक आर्थिक मानदंड, कौशल योग्यता, नौकरी के अनुभव के आधार पर बनाई जाएगी. हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (HPPP) द्वारा सत्यापित उम्मीदवार की वार्षिक Family Income के आधार पर Maximum 40 अंक होंगे. एक लाख रुपये की सालाना आय तक 40 अंक, एक लाख 80 हजार तक 30 अंक, तीन लाख रुपये तक 20 अंक और छह लाख रुपये सालाना आय तक 10 अंक मिलेंगे.
आयु के आधार पर भी दिए जाएंगे अंक
इसी प्रकार उम्मीदवारों को उम्र के आधार पर 24 से 36 वर्ष की आयु तक 10 अंक तथा 36 से 42 वर्ष तक आयु में पांच अंकों का लाभ मिलेगा. कौशल प्रमाणपत्र होने पर पांच अंक तथा बुनियादी योग्यता से ज्यादा योग्यता होने पर अतिरिक्त पांच अंक मिलेंगे. अनाथ को 10 अंक, विधवाओं को पांच अंक और Fatherless के पांच अंक दिए जायेंगे. जो उम्मीदवार उसी Block, नगर निगम के निवासी हैं, उन्हें 10 अंक मिलेंगे और नजदीकी ब्लाक, नगर निगम में रहने वालों को पांच अंक मिलेंगे.
अनुभव वाले उम्मीदवारों को मिलेंगे 10 अतिरिक्त अंक
हरियाणा सरकार के Control में किसी भी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिशन या प्राधिकरण में काम करने का Experience रखने वाले उम्मीदवारों को Extra 10 अंक मिलेंगे. उम्मीदवारों को हर साल अनुभव के लिए एक अंक मिलेगा. अनुबंधित नौकरियों के लिए आवेदन की आयु सीमा 42 वर्ष रहेंगी तथा आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी. हरियाणा सरकार के संगठनों में पूर्व अनुभव वाले उम्मीदवार आयु में अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट का लाभ ले सकते है. संशोधित नीति के अनुसार अनुबंधित कर्मी आकस्मिक अवकाश (CL) और चिकित्सा अवकाश (ML) सहित विभिन्न प्रकार के अवकाश ले पाएंगे.